कोरोना वायरस के चलते देशभर में पिछले करीब दो महीने से लॉकडाउन है. लेकिन चौथे लॉकडाउन के बाद राज्यों ने कई तरह की चीजों में छूट देने का ऐलान किया है. ज्यादातर राज्यों ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सभी दुकानों को खोलने का फैसला किया है. लेकिन इस बीच कई जगह से लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन की खबरें सामने आई हैं. जिस पर अब खुद गृहमंत्रालय ने संज्ञान लिया है और कहा है कि राज्य इन नियमों का सख्ती से पालन करवाएं.
केंद्रीय गृहमंत्रालय की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि ऐसे में जब लॉकडाउन के नियमों को तोड़ा जा रहा है तो लोकल अथॉरिटीज को सख्त कदम उठाने चाहिए. कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना जरूरी है. इसके अलावा गृहमंत्रालय ने राज्यों को कई बातों का खयाल रखने के निर्देश जारी किए हैं. जिनमें -
- कंटेनमेंट जोन में किसी भी तरह की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए. कोविड 19 से बचने के लिए ऐसे इलाकों में सख्ती जरूरी है.
- राज्यों ने कई इलाकों में अलग-अलग एक्टिविटी खोलने का फैसला किया है, लेकिन इनमें अगर शर्तों का पालन नहीं हो रहा है तो उल्लंघन करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.
- सभी राज्य नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाएं. शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक सिर्फ मेडिकल की दुकानें या ऐसे ही आवश्यक चीजों की दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए.
- ध्यान रहे कि हर किसी के मुंह पर कपड़ा या फिर मास्क हो. ट्रांसपोर्ट या पब्लिक प्लेस में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो. ये हर राज्य की लोकल अथॉरिटी की जिम्मेदारी है.
गृह मंत्रालय की तरफ से हर राज्य के चीफ सेक्रेट्री को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि हालात पर कड़ी नजर रखें. कोरोना से लड़ने के लिए केंद्र की तरफ से जो गाइडलाइन जारी हुई हैं, उनका पालन होना चाहिए.
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