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बंगाल चुनाव हिंसा:कलकत्ता HC का आदेश,मारे गए युवक का DNA टेस्ट हो

बंगाल चुनाव के नतीजे के दिन दो मई को बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार का शव बरामद किया गया था.

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पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव (Bengal Elections) के दौरान हुई हिंसा में मारे गए BJP कार्यकर्ता से जुड़े केस में कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाया है. कलकत्ता हाईकोर्ट के पांच जजों की बेंच ने चुनावी हिंसा में मृत बीजेपी कार्यकर्ता अभिजीत सरकार का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश दिया है. कोर्ट ने 7 दिनों के अंदर रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया है.

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इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने अभिजीत सरकार के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का निर्देश दिया था.

कोर्ट ने ये फैसला इसलिए भी दिया है क्योंकि अभिजीत सरकार के भाई बिसवजीत उनके शव को पहचान नहीं सके थे. कोर्ट ने कमांड अस्पताल में डीएनए संपैल लेने और एनालिसिस के लिए सेंट्रल फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी (CFSL) कोलकाता भेजने के लिए कहा है.

वहीं दूसरी तरफ कोर्ट ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की टीम की जांच के समय को 13 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया है.

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे के दिन दो मई को कांकुरगाछी के शीतलतला लेन निवासी अभिजीत सरकार का शव बरामद किया गया था. इस मौत के लिए बीजेपी ने टीएमसी पर राजनीतिक हिंसा का आरोप लगाया था. बीजेपी का आरोप है कि विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने अभिजीत को पीटा, जिससे उसकी मौत हो गई.

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