World Consumer Rights Day 2024: विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस शुक्रवार, 15 मार्च को मनाया जाएगा. इस दिन का महत्व सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों से उनको जागरुक कराना, उन्हें शोषण, भेदभाव और अन्य प्रकार की अनुचित प्रथाओं से बचाना है.
इस दिन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता को बढ़ावा देना और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. आपको बता दें कि राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस से अलग है. राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है, जबकि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है. दोनों का उद्देश्य एक ही है, लेकिन दायरे और फोकस अलग-अलग हैं.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024 की थीम क्या है?
कंज्यूमर्स इंटरनेशनल ने इस साल विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम ' उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई ' ('Fair and responsible AI for consumers') चुना है. जेनरेटिव एआई की सफलताओं ने डिजिटल दुनिया में तूफान ला दिया है.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024: महत्व
इस दिन का उद्देश्य महत्वपूर्ण मुद्दों और अभियानों के बारे में उपभोक्ता को जागरूक करना है और उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हर साल 15 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन इसकी शुरुआत पहली बार 1983 में हुई थी जब संयुक्त राष्ट्र ने यह दिवस मनाने का समर्थन किया और इसे मान्यता दी. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल एक गैर-लाभकारी संगठन (NGo) है जो 40 सालों से उपभोक्ता मूवमेंट चला रहा है.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस सभी उपभोक्ताओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें शोषण, भेदभाव और अन्य प्रकार की अनुचित प्रथाओं से बचाने के लिए एक मंच के तहत काम करता है.
यह दिन उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों की रक्षा में सक्रिय भूमिका निभाने और बदलाव की मांग करने के लिए प्रोत्साहित करता है. यह उपभोक्ता अधिकारों को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए सामूहिक कार्रवाई के महत्व पर भी प्रकाश डालता है.
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2024: इतिहास
विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की शुरुआत राष्ट्रपति जॉन एफ. कैनेडी द्वारा की गई थी. उन्होंने 15 मार्च 1962 को अमेरिकी कांग्रेस के सामने विशेष रूप से उपभोक्ता अधिकारों को संबोधित करते हुए भाषण दिया था. यह पहली बार था, जब किसी विश्व नेता ने ऐसा किया था. पहला विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 1983 में मनाया गया था और तब से, उपभोक्ता अधिकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते रहे हैं.
संयुक्त राष्ट्र ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस को वैश्विक स्तर पर मान्यता दी है और इसका समर्थन किया है. कंज्यूमर्स इंटरनेशनल 40 सालों से उपभोक्ता आंदोलन को एक साथ एक मंच पर ला रहा है और एक समूह के रूप में उन्हें मान्यता दे रहा है. हर साल, कंज्यूमर्स इंटरनेशनल के सदस्य अहम उपभोक्ता मुद्दों पर अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के लिए अभियान के थीम को बदलते रहते हैं.
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