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Xiaomi,Oppo पर टैक्स कानून उल्लंघन का आरोप, लग सकता है ₹1,000 करोड़ का जुर्माना

इनकम टैक्स विभाग ने पूरे भारत में चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर छापे के बाद यह बात कही है.

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इनकम टैक्स विभाग ने शुक्रवार, 31 दिसंबर को कहा है कि मोबाइल फोन निर्माता कंपनी Xiaomi और Oppo पर टैक्स कानून का उल्लंघन करने के लिए ₹1,000 करोड़ का जुर्माना लगाया जा सकता है. NDTV की रिपोर्ट के अनुसार इनकम टैक्स विभाग ने पूरे भारत में पिछले सप्ताह की छापे के बाद यह बात कही है.

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गौरतलब है कि भारत में मोबाइल निर्माताओं और डिस्ट्रीब्यूटर्स पर एक बड़ी कार्रवाई में, इनकम टैक्स विभाग ने ग्रेटर चीन से मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के ऑफिस और प्रोडक्शन यूनिट्स पर देश भर में मंगलवार और बुधवार (21-22 दिसंबर) को छापे मारे थे. इसमें Xiaomi, Oppo, OnePlus, Dixon, Foxconn, और Rising Star India जैसी मोबाइल बनाने वाली कंपनियां शामिल थी.

इनकम टैक्स विभाग ने आज, 31 दिसंबर को एक बयान में कहा कि "सर्च एक्शन से पता चला है कि दो प्रमुख कंपनियों ने विदेशों में स्थित अपने समूह की कंपनियों को और उनकी ओर से रॉयल्टी के रूप में धन भेजा है, जो कुल मिलाकर 5500 करोड़ रुपये से अधिक है."
इन कंपनियों ने संबंधित एंटरप्राइजों के साथ लेनदेन के प्रकटीकरण के लिए आयकर अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित नियामक आदेश का अनुपालन नहीं किया था. इस तरह की चूक उन्हें आयकर अधिनियम, 1961 के तहत दंडात्मक कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाती है, जिसकी मात्रा 1000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकती है"
इनकम टैक्स विभाग

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