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ट्रेन गोलीकांड: बुर्का पहनी महिला से जबरन बुलवाया था 'जय माता दी', जांच में खुलासा

Jaipur Mumbai Train Firing Case: आरोपी RPF कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी फिलहाल न्यायिक हिरासत में है.

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Jaipur-Mumbai Train Shooting: 31 जुलाई को जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के एक कॉन्स्टेबल चेतन सिंह चौधरी ने चार लोगों की कथित तौर पर गोली मारकर हत्या कर दी थी. इस मामले में पुलिस FIR दर्ज करके जांच कर रही है.

जांच के दौरान, मामले में एक नया खुलासा हुआ है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों का कहना है कि आपराधिक घटना के दौरान, कॉन्स्टेबल चेतनसिंह चौधरी ने बुर्का पहनी एक महिला यात्री से जबरन 'जय माता दी' बुलवाया था.

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बयान में क्या बोली महिला?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार, मामले की जांच मुंबई के बोरीवली रेलवे थाने की (GRP) पुलिस कर रही है. बोरीवली पुलिस ने उक्त महिला की पहचान कर ली है. उसे मुख्य गवाह बनाते हुए उसका बयान दर्ज किया है. सूत्रों के अनुसार, यह पूरा घटनाक्रम ट्रेन में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद है.

महिला ने अपने बयान में जांचकर्ताओं को बताया है," उसने मुझपर बंदूक तान दी और "जय माता दी" कहने को कहा. जब मैंने ऐसा किया, तो उसने यह नारा जोर से लगाने के लिए कहा."

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिस सूत्रों का कहना है कि महिला ने कॉन्सटेबल की बंदूक दूर धकेल दी थी और उससे पूछा था कि "तुम कौन हो", जिसके बाद चौधरी ने उसे धमकी देते हुए कहा कि अगर उसने उसके हथियार को छुआ तो वह उसे गोली मार देगा.

ट्रेन के वीडियो क्लिप में, आरोपी कॉन्सटेबल एक शव के पास खड़े होकर यह कहते सुनाई दे रहा है, "पाकिस्तान से ऑपरेट हुए ये, और मीडिया यही कवरेज दिखा रही है, उनको सब पता चल रहा है ये क्या कर रहे हैं. अगर वोट देना है, अगर हिंदुस्तान में रहना है तो मैं कहता हूं मोदी और योगी, ये दो हैं."

आरोपी कॉन्सटेबल की आवाज का सैंपल, वीडियो क्लिप में पाए गए आवाज से मैच हुआ है.

कौन-कौन सी धाराएं लगाई गई हैं?

वारदात की वीडियो क्लिप और ट्रेन में यात्रियों के बयान के आधार पर, कॉन्सटेबल चेतन सिंह चौधरी पर IPC की धारा 153 ए (धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना) के अलावा 302 (हत्या), 363 (अपहरण), 341 (किसी व्यक्ति को गलत तरीके से रोकना), 342 (गलत तरीके से कारावास में डालना), अर्म्स एक्ट और रेलवे अधिनियम की संबंधित धाराओं में केस दर्ज किया गया है.

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ट्रेन में क्या हुआ था?

बता दें कि कथित तौर पर अपने वरिष्ठ सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना और तीन यात्रियों - अब्दुल कादर मोहम्मद हुसैन भानपुरावाला, सैयद सैफुद्दीन और असगर अब्बास शेख की हत्या करने वाला आरोपी कॉन्स्टेबल चेतनसिंह चौधरी वर्तमान में न्यायिक हिरासत में है.

31 जुलाई 2023 को कॉन्सटेबल चौधरी अपने सहायक उप-निरीक्षक टीकाराम मीना के साथ जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में ड्युटी पर तैनात था. तभी उसने सांप्रदायिक बहस (Communal Violence) करते हुए कोच बी-5 में उपस्थित टीकाराम मीना को सबसे पहले अपनी गोली का शिकार बनाया.

उसके बाद उसने बगल में बैठे भानपुरावाला पर गोली चला दी. यहां से जब वो आगे बढ़ रहा था, तो कोच बी2 में यात्रा कर रहा सैफुद्दीन उसे मिला. आरोपी कॉन्सटेबल ने सैफुद्दीन की पेंट्री कार में ले जाकर हत्या कर दी. वहीं असगर अब्बास शेख को आखिरी गोली (Jaipur Mumbai Train Killing) कोच एस-6 में मारी गई थी.

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