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कोर्ट के दखल के बाद दिल्ली में सफाई कर्मियों की हड़ताल समाप्त

चीफ जस्टिस जी.रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की बैंच ने कहा बकाया भुगतान के मामले पर 10 फरवरी को होगी सुनवाई

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दिल्ली में तीनों नगर निगमों के सफाई कर्मियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद सोमवार को 13 दिन चली हड़ताल समाप्त कर दी.

चीफ जस्टिस जी.रोहिणी और जस्टिस जयंत नाथ की खंडपीठ ने सफाई कर्मियों से कहा कि उन्हें जनवरी महीने का वेतन मिल चुका है, इसलिए हड़ताल खत्म कर दें. बकाया भुगतान के मामले पर बुधवार यानी 10 फरवरी को सुनवाई होगी.

सफाई कर्मचारियों ने हाई कोर्ट को आश्वस्त किया कि वे तुरंत हड़ताल खत्म कर रहे हैं और काम पर लौटेंगे.

खंडपीठ ने कहा,“सभी सफाई कर्मी अब हड़ताल समाप्त कर रहे हैं और वे तुरंत काम पर लौटेंगे. हम उनके बकाया भुगतान और अन्य मामलों से संबंधित याचिका पर सुनवाई करेंगे और मामले की निगरानी करेंगे.”

न्यायालय के फैसले के बाद विभिन्न निकायों के यूनियन की अलग-अलग राय देखी गई. कुछ सफाई कर्मियों ने अदालत के बाहर मीडिया को बताया कि जब तक उनके सभी बकाया का भुगतान नहीं हो जाता, वे हड़ताल खत्म नहीं करेंगे.

नगर निगमों ने पीठ को बताया कि सफाई कर्मियों के जनवरी तक के वेतन का भुगतान कर दिया गया है.

इससे पहले शुक्रवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने सफाई कर्मियों की 38 यूनियनों से हड़ताल को लेकर स्पष्टीकरण मांगा था. न्यायालय ने कहा था कि अगर उन्हें वेतन मिल गया है, तो वे इस तरह शहर को गंदगी फैलाकर बंधक नहीं बना सकते.

अब सिर्फ जनवरी महीने का वेतन बाकी

ईस्ट, साउथ और नॉर्थ एमसीडी ने न्यायालय को बताया कि सफाई कर्मियों की सिर्फ 2016 के जनवरी महीने का वेतन बाकी है, जो संबंधित मुख्यालयों को जारी कर दिया गया है.

नगर निगमों के वकील ने अदालत से कहा,

वेतन भुगतान को लेकर कोई बाधा नहीं है. अगर किसी को वेतन नहीं मिला, तो उसे बुधवार तक वेतन दे दिया जाएगा

दिल्ली के तीनों नगर निगमों के कर्मचारी वेतन नहीं मिलने को लेकर पिछले कुछ महीनों से आन्दोलन कर रहे हैं. वे पिछले 13 दिनों से केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार दोनों के खिलाफ अपना गुस्सा उतार रहे थे.

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