ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर को यहां की एक अदालत ने सोमवार को गिरफ्तार कर एक दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है।
दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने आईएएनएस को बताया, हमने एक दिन की पुलिस हिरासत के लिए आवेदन दिया था और मामले के सभी तथ्यों और गुणों पर विचार करने के बाद अदालत ने इसे मंजूर कर लिया।
उन्होंने कहा कि आरोपी के वकील ने जमानत देने के लिए आवेदन दिया, हालांकि, उस पर लंबी सुनवाई हुई और मेरिट नहीं पाए जाने के बाद, जमानत को अंतत: अस्वीकार कर दिया गया।
33 वर्षीय जुबैर को एक विशेष धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
अधिकारी ने कहा, अलग मामले में उनसे आईपीसी की धारा 153ए (सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कृत्य करना) और 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य करना) के तहत पूछताछ की गई और उनकी भूमिका आपत्तिजनक पाई गई।
यह आधिकारिक तौर पर पता चला कि आरोपी जुबैर प्रश्नों पर टालमटोल कर रहा था और उसने न तो जांच के उद्देश्य से आवश्यक तकनीकी उपकरण उपलब्ध कराए और न ही जांच में सहयोग किया।
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, जांच के दौरान, मोहम्मद जुबैर का आचरण संदिग्ध पाया गया, जिससे इस मामले में साजिश का पता लगाने के लिए उनसे हिरासत में पूछताछ की जा सकती है।
--आईएएनएस
आरएचए/
(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)