लक्षद्वीप (Lakshadweep) के एनसीपी नेता मोहम्मद फैजल (Mohammad Faizal) की लोकसभा सदस्यता फिर बहाल कर दी गई है. लोकसभा सचिवालय ने एक अधिसूचना जारी की है.
लक्षद्वीप के सांसद फैजल को हत्या के प्रयास में दोषी करार देते हुए स्थानीय कोर्ट ने 11 जनवरी को 10 साल की सजा सुनाई थी. इसके बाद जनप्रतिनिधि कानून के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई थी.
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यह मामला राहुल गांधी के मामले जैसा ही है, कानून के तहत दो या दो साल से ज्यादा के लिए सजा मिलने के बाद सासंद/विधायक की सदस्यता रद्द कर दी जाती है.
हाल ही में मोहम्मद फैजल ने निचली अदालत के फैसले को केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. वहीं केरल हाईकोर्ट ने उनकी सजा पर रोक लगा दी थी. वहीं हाईकोर्ट के फैसले के बाद फैजल के क्षेत्र में ऐलान किए गए उपचुनाव को भी रद्द कर दिया गया.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद मोहम्मद फैजल ने लोकसभा सचिवालय से उनकी संसदी बहाल करने की सिफारिश की थी. अब लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता को बहाल कर दिया है.
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