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नोएडा में बढ़ रहे हैं कोरोना के केस, 31 मई तक धारा 144 लागू

पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, ने सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

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देश में कोरोना एक बार फिर डरा रहा है. तेजी से बढ़ते मामलों के साथ सरकार और प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. उत्तर प्रदेश में भी यही देखने को मिला है, जहां नोएडा प्रशासन ने कोरोना को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है.

आगामी त्योहारों और बढ़ते कोविड-19 (Covid-19) मामलों को देखते हुए, गौतमबुद्ध नगर (Noida) में 1 से 31 मई तक धारा 144 लागू कर दी गई है. पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के अनुसार, सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना भी अनिवार्य कर दिया गया है.

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गौतमबुद्ध नगर के पुलिस कमिश्नरेट ने कहा,

"उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं दी जाएगी. सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी."

मंत्रालय के अनुसार, भारत में कोरोना का सक्रिय केस 19,092 है. सक्रिय मामले अब देश के कुल पॉजिटिव मामलों का 0.04 प्रतिशत हैं. राजधानी दिल्ली को लेकर भी विशेष चिंता बनी हुई है जहां कई दिनों से रोजाना 1500 से ज्यादा कोरोना केस रिपोर्ट हो रहे हैं.

पुलिस ने पिछले हफ्ते कहा कि कोविड -19 मामलों में वृद्धि के बीच सार्वजनिक स्थानों पर बिना मास्क के पाए जाने के बाद एक दिन में नोएडा और ग्रेटर नोएडा में एक हजार से अधिक लोगों का चालान काटा गया था.

नोएडा में कई प्रतिबंध लागू

  • उच्च अधिकारियों की अनुमति के बिना किसी को भी विरोध प्रदर्शन या भूख हड़ताल करने की अनुमति नहीं है.

  • गौतमबुद्धनगर के पुलिस कमिश्नरेट ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर पूजा और नमाज के आयोजन की अनुमति नहीं होगी.

  • सार्वजनिक स्थानों पर फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा.

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