गृह मंत्रालय (MHA) ने 7 नवंबर, 2022 को अपनी 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट जारी की है जिसमें कहा गया है कि जन्म, मृत्यु और प्रवास (Migratrion) के कारण होने वाले परिवर्तनों को शामिल करने के लिए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) को फिर से अपडेट करने की जरूरत है. ताकि हर परिवार और व्यक्ति के डेमोग्राफिक और अन्य जानकारियों को इकट्ठा किया जा सकेगा.
मंत्रालय की रिपोर्ट में क्या कहा गया है?
रिपोर्ट में कहा गया है कि एनपीआर नागरिकता अधिनियम, 1955 के तहत बनाए गए नागरिकता नियम, 2003 के विभिन्न प्रावधानों के तहत तैयार किया गया है.
गृह मंत्रालय ने कहा कि, “2015 में कुछ हिस्से जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि और जन्म स्थान, निवास स्थान, पिता का और माता का नाम अपडेट किया गया और आधार, मोबाइल और राशन कार्ड नंबर एकत्र किए गए. जन्म, मृत्यु और प्रवास के कारण हुए परिवर्तनों को शामिल करने के लिए, इसे फिर से अपडेट करने की आवश्यकता है.
115 करोड़ निवासियों के डेटाबेस वाले एनपीआर को जनगणना के पहले चरण के साथ अपडेट किया जाना है. हालांकि अब तक सेंसस की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है, इसे कोरोना के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है.
NPR को लेकर विपक्ष की चिंता
देश में एनपीआर को लेकर विपक्षी शासित राज्य में विरोध हो रहा है क्योंकि उनका मानना है कि एनपीआर के तहत ली जा रही जानकारियां ही एनआरसी (NRC) के तहत पहला कदम है.
बता दें कि नागरिकता (Citizenship) नियम 2003 के तहत पहली बार एनपीआर 2010 में तैयार किया गया था और 2015 में देश के सभी सामान्य निवासियों की जानकारी एकत्र करके अपडेट किया गया था.
वहीं केंद्र सरकार ने कई मौकों पर स्पष्ट किया है कि अभी तक एनआरसी (NRC) को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है.
मंत्रालय ने कहा कि एनपीआर को निवासी खुद ही अपडेट कर सकते हैं क्योंकि वेब पोर्टल कुछ प्रोटोकॉल का पालन करने के बाद निवासियों को अपने डेटा फील्ड को अपडेट करने की अनुमति देता है.
गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में CAA का जिक्र नहीं
7 नवंबर को गृह मंत्रालय ने जो रिपोर्ट जारी की है उसमें मंत्रालय को अपनी सालभर की उपलब्धियों और कार्यों के बारे में जानकारी देनी होती है, हालांकि इस रिपोर्ट में कहीं भी नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) का जिक्र नहीं है.
2019 में नागरिकता को लेकर पारित किया गया कानून जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम समुदायों के लोगों को तेजी से नागरिकता देता है (जिन्होंने 31 दिसंबर, 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया था) इसे अभी तक लागू नहीं किया गया है क्योंकि नियम अभी तक तैयार नहीं किए गए हैं.
मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 में कहा गया था कि सीएए एक "दयालु और सुधारात्मक कानून" है जो भारतीय नागरिकों पर लागू नहीं होता है और इसलिए यह किसी भी तरह से किसी भी भारतीय नागरिक के अधिकारों को नहीं छीनता है या कम नहीं करता है."
इसके अलावा, मार्च-दिसंबर 2021 के बीच तीन पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यक समुदायों के कुछ लोगों को गृह मंत्रालय द्वारा 2,439 लॉन्ग टर्म वीजा (एलटीवी) दिए गए थे. इसी को लेकर रिपोर्ट में कहा गया है कि "इसमें पाकिस्तान (2,193), अफगानिस्तान (237) और बांग्लादेश (9) के वीजा शामिल हैं." एलटीवी मिलना यानी भारतीय नागरिकता मिलने की ओर पहला कदम है.
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