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ऑस्ट्रेलिया ने वर्क हॉलिडे, सीजनल वीजा शर्तो को आसान किया

ऑस्ट्रेलिया ने वर्क हॉलिडे, सीजनल वीजा शर्तो को आसान किया

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कैनबरा, 5 नवंबर (आईएएनएस)| ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने देश के कृषि क्षेत्र में श्रम की मांग पूरी करने के लिए सोमवार को सीजनल कार्य और बैकपैकर वीजा देने की शर्तो को आसान बनाने की घोषणा की। मॉरिसन ने यहां संवाददाताओं को बताया, "हमें सुनिश्चित करने की जरूरत है कि जहां तक संभव हो सके इन नौकरियों में ज्यादा से ज्यादा ऑस्ट्रेलियाई नागरिक शामिल हों। लेकिन हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वास्तव में हमारा यह लक्ष्य पूरा हो।"

समाचार एजेंसी एफे के मुताबिक, नए उपायों का मतलब है कि वर्किं ग हॉलिडे के लिए 417 और 462 उपश्रेणी के वीजाधारक 2019 मध्य से दो साल के बजाए अब तीन साल तक ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। नए नियमों के मुताबिक, उन्हें यहां रुकने के अपने दूसरे वर्ष के दौरान क्षेत्रीय इलाकों में छह महीने कार्य करना होगा।

यह बदलाव इस तरह के वीजा रखने वाले मुसाफिरों को वर्तमान छह महीने के बजाए एक साल तक समान नियोक्ता के पास कार्य करने की इजाजत देगा और इन वीजा के लिए आवेदन करने की उम्रसीमा को 30 से बढ़ाकर 35 साल कर दिया गया है।

आधिकारिक डेटा के मुताबिक, 2017-18 वित्त वर्ष के दौरान इस तरह के वीजा के साथ दो लाख से ज्यादा यात्रियों ने ऑस्ट्रेलिया की यात्रा की थी, इनमें से अधिकतर ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस के नागरिक थे।

(ये खबर सिंडिकेट फीड से ऑटो-पब्लिश की गई है. हेडलाइन को छोड़कर क्विंट हिंदी ने इस खबर में कोई बदलाव नहीं किया है.)

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