भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को मुंबई के रेशिमबाग ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करने की इजाजत अब मिल चुकी है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने आजाद की तरफ से दायर याचिका पर पुलिस के ऑर्डर को रद्द करते हुए ये फैसला सुनाया है. इससे पहले पुलिस ने आजाद को रैली करने की इजाजत देने से इनकार कर दिया था. अब कोर्ट के फैसले के बाद 22 जनवरी को आजाद जनसभा को संबोधित कर सकते हैं.
चंद्रशेखर आजाद ने नागपुर पुलिस से रेशिमबाग में जनसभा को संबोधित करने की इजाजत मांगी थी. लेकिन पुलिस ने इसे खारिज कर दिया. सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी गई. इसके बाद भीम आर्मी की तरफ से बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई. याचिका पर हाईकोर्ट ने नागपुर पुलिस कमिश्नर और महाराष्ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया था.
भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर लगातार पिछले कई दिनों से नागरिकता कानून के विरोध में रैली और प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं. इसी के तहत उन्हें 22 फरवरी को मुंबई के रेशिमबाग में जनसभा को संबोधित करना है.
हैदराबाद में भी नहीं मिली थी इजाजत
चंद्रशेखर आजाद को इससे पहले हैदराबाद में भी बोलने की इजाजत नहीं मिली थी. हैदराबाद के टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस (TISS) में छात्रों को संबोधित करने पहुंचे आजाद को हैदराबाद पुलिस ने हिरासत में ले लिया था. चंद्रशेखर आजाद को हिरासत में लेने के बाद हैदराबाद पुलिस ने कहा था कि लंगरहाउस थानाक्षेत्र में आजाद ने सीएए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन में हिस्सा लिया. लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इसके लिए इजाजत नहीं ली थी.
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