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EWS वर्ग को भी मिलेगा जय ‘भीम स्कीम’ का लाभ, राशि बढ़ाकर एक लाख

जानिए- क्या हैं भीम स्कीम का लाभ लेने की शर्तें

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जय भीम योजना के तहत दी जाने वाली राशि को 40,000 रुपये से बढ़ाकर 1,00,000 रुपये करने का फैसला किया है. इस योजना का लाभ अब सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर छात्र भी ले पाएंगे.

बता दें, दिल्ली सरकार इस योजना की मदद से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा पास करने और जॉब दिलाने में मदद करती है. आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए शुरू की गई स्कीम जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का उद्देश्य समाज के वंचित तबके के छात्रों की पढ़ाई में मदद कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना है.

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“दिल्ली सरकार की ओर से जय भीम मुख्यमंत्री योजना और प्रतिभा विकास योजना चलाई जा रही है. इसके तहत अनुसूचित जाति के बच्चों को 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी. लेकिन अब कैबिनेट ने इसे बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. अब ये योजना SC, OBC और सामान्य गरीब बच्चों के लिए भी लागू होगी.”
अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री दिल्ली

भीम स्कीम का लाभ लेने की शर्तें

  • बच्चा दिल्ली का मूल निवासी होना चाहिए
  • उसे दिल्ली से कक्षा 10 और कक्षा 12 से पास होना चाहिए
  • परिवार की आय सालाना 8,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए

इसके बाद ही वह इस योजना के लिए पात्र होगा.

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जय भीम स्कीम का उद्देश्य क्या है?

इस स्कीम का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े समुदाय के प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त कोचिंग उपलब्ध कराना है. दिल्ली सरकार की इस स्कीम से छात्रों को प्रतियोगी परीक्षा पास करने और जॉब मिलने में मदद मिलती है.

सरकार की इस योजना से गरीब और पिछड़े समुदाय के छात्र भी आईएएस/पीसीएस, प्रबंधन, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि की कोचिंग कर सकते हैं.

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