महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. मुंबई की एक कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का निर्देश दिया. देशमुख को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था और कस्टडी में लेकर पूछताछ की थी.
प्रवर्तन निदेशालय (ED) की तरफ से अनिल देशमुख की कस्टडी बढ़ाए जाने की मांग कोर्ट से की गई थी. लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया. ईडी की तरफ से कोर्ट में बताया गया कि देशमुख जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. साथ ही आगे की पूछताछ का भी तर्क दिया गया था.
जबरन वसूली के गंभीर आरोप
बता दें कि इससे पहले देशमुख गिरफ्तारी के बाद से ही ईडी की कस्टडी में थे. जिस दौरान उन्हें अंबानी बम धमकी मामले के मुख्य आरोपी सचिन वाझे के सामने लाया गया और दोनों से पूछताछ की गई. दोनों का बयान दर्ज किया गया. देशमुख पर वाझे और परमबीर सिंह ने जबरन वसूली के गंभीर आरोप लगाए थे. जिसके बाद सीबीआई ने मामला दर्ज किया. इसी एफआईआर के आधार पर ईडी ने भी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया.
मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के बाद ईडी ने कई बार देशमुख को पेश होने के लिए कहा. उन्हें समन पर समन जारी किए गए. लेकिन देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए. उन्होंने तमाम अदालतों से राहत की गुहार लगाई, लेकिन कामयाब नहीं रहे. आखिरकार वो ईडी के सामने पेश हुए और उनकी गिरफ्तारी हुई.
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