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मल्लिकार्जुन खड़गे को बजरंग दल से जुड़े ₹100 करोड़ के मानहानि केस में कोर्ट नोटिस

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि सामाजिक संगठन बजरंग दल ने मानवता के लिए कई काम किए हैं.

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पंजाब (Punjab) की एक कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे (Mallikarjun Kharge) के खिलाफ 100 करोड़ रुपये के मानहानि केस में नोटिस जारी किया है. उन पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने बजरंग दल के खिलाफ टिप्पणी की और अपनी पार्टी के कर्नाटक चुनावी घोषणापत्र में इसकी तुलना प्रतिबंधित संगठन PFI से की. हिंदू सुरक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हितेश भारद्वाज की याचिका पर कोर्ट ने 12 मई को नोटिस जारी किया था. नोटिस का जवाब दाखिल करने की तारीख 10 जुलाई निर्धारित की गई है.

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क्या है पूरा मामला?

कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर्नाटक चुनाव के लिए जारी किए घोषणापत्र में हिंदू सुरक्षा परिषद की एक इकाई बजरंग दल को बैन करने की बात कही और इसकी तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से की है. बता दें कि केंद्र सरकार ने पिछले साल पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया था.

पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता के वकील ललित गर्ग ने कहा कि कुछ दिन पहले भारद्वाज ने यहां कोर्ट में मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

बजरंग दल की पीएफआई के साथ तुलना ने बजरंग दल और हिंदू सुरक्षा परिषद के सदस्यों के नाम और सम्मान को धूमिल किया है, जिनकी संख्या करोड़ों में है. यह बात भगवान हनुमान के अनुयायियों को भी बदनाम करती है, जिन्हें करोड़ों लोग श्रद्धा से पूजते हैं.
याचिकाकर्ता के वकील ललित गर्ग
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भारद्वाज के वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने उनकी प्रतिष्ठा और सम्मान को पहुंची चोट के लिए विशेष हर्जाने की मांग की है और "उन्होंने 100 करोड़ रुपये का मानहानि का मुकदमा दायर किया है."

ललित गर्ग ने आगे कहा कि सामाजिक संगठन बजरंग दल ने मानवता के लिए कई काम किए हैं.

बता दें कि दक्षिणी राज्य कर्नाटक की 224 विधानसभा सीटों में से 135 पर जीत हासिल करके सरकार बनाने जा रही है. चुनाव का परिणाम आने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने जितने भी चुनावी वादे किए थे, उसको पूरा किया जाएगा.

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