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राघव चड्ढा को अभी नहीं छोड़ना पड़ेगा सरकारी बंगला, दिल्ली HC ने अपने फैसले में क्या कहा?

राघव चड्ढा बोले- ''यह लड़ाई किसी घर या दुकान की नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है.''

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दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार, 17 अक्टूबर को AAP सांसद राघव चड्ढा की ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ याचिका स्वीकार कर ली, जिसने उन्हें टाइप VII सरकारी बंगले से बेदखल करने का रास्ता साफ कर दिया था. इसका मतलब यह है कि चड्ढा को फिलहाल बंगला खाली नहीं करना पड़ेगा.

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राघव चड्ढा ने पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (ADJ) के 5 अक्टूबर के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट का रुख किया था. ADJ ने राघव चड्ढा के पक्ष में आए 18 अप्रैल के अंतरिम आदेश को रद्द कर दिया था, जिसने सचिवालय को चड्ढा को बंगले से बेदखल करने से रोक दिया था.

18 अप्रैल के अंतरिम आदेश के खिलाफ, राज्यसभा सचिवालय ने एक समीक्षा दायर की थी, जिसे ADJ ने अनुमति दे दी, यह मानते हुए कि चड्ढा ने मांग के अनुसार तत्परता नहीं दिखाई.

हाई कोर्ट ने क्या कहा?

राघव चड्ढा की याचिका को स्वीकार करते हुए, दिल्ली हाईकोर्ट के जज अनूप जयराम भंभानी ने 18 अप्रैल के अंतरिम आदेश को पुनर्जीवित करते हुए कहा कि यह ट्रायल कोर्ट के समक्ष अंतरिम राहत के लिए चड्ढा के आवेदन पर फैसला होने तक लागू रहेगा. हाई कोर्ट ने राघव चड्ढा को आज की घोषणा के तीन दिनों के भीतर वाद प्रस्तुत करने का निर्देश दिया.

जस्टिस भंभानी ने कहा कि राघव चड्ढा ने अपने मुकदमे में केवल "एक संस्था या निकाय के रूप में" राज्यसभा सचिवालय पर मुकदमा दायर किया था, न कि इसके महासचिव, जो एक व्यक्ति हैं, पर मुकदमा दायर किया था.

हाई कोर्ट ने कहा कि चड्ढा ने सचिवालय को उसके 3 मार्च के आदेश के अनुसार कोई भी कार्रवाई करने से रोकने की मांग की थी, जिसने उनका बंगला आवंटन रद्द कर दिया था.

सरकारी टाइप-7 बंगले पर विवाद 

सांसद राघव चड्डा का आधिकारिक आवास पंडारा रोड में एक सरकारी टाइप-7 बंगला है, जो लुटियंस दिल्ली के अंतर्गत आता है. ये बंगले उन सांसदों को आवंटित किए जाते हैं, जिन्होंने मंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल के रूप में कार्य किया है.

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट राघव चड्ढा के मामले की सुनवाई के लिए सहमत हो गया, जिसमें उन्होंने राज्यसभा से उनके निलंबन को चुनौती दी थी. राघव चड्ढा को कथित तौर पर अन्य सांसदों के जाली हस्ताक्षर करने और उनकी सहमति के बिना एक समिति के लिए उनके नाम प्रस्तावित करने के लिए निलंबित कर दिया गया था.

राघव चड्ढा को अगस्त में राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था जब चार सांसदों ने उन पर उनकी सहमति के बिना एक समिति में उनके नाम शामिल करने का आरोप लगाया था.

सुप्रीम कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय को आरोपों का समाधान करने का निर्देश दिया है और भारत के अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी से सहायता का भी अनुरोध किया है. मामला 30 अक्टूबर को फिर से शुरू किया जाएगा.

'संविधान बचाने की लड़ाई': कोर्ट के फैसले के बाद राघव चड्ढा

एक्स पर एक पोस्ट में आम आदमी पार्टी सांसद ने कहा, ''यह लड़ाई किसी घर या दुकान की नहीं है, यह संविधान बचाने की लड़ाई है.''

उन्होंने अपने बयान में लिखा, "इस आवंटन को रद्द करना राजनीतिक प्रतिशोध का स्पष्ट मामला था, जिसका उद्देश्य एक युवा, मुखर सांसद को चुप कराना था... विपक्षी आवाजें, जो लाखों भारतीयों की चिंताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है."

(इनपुट्स - आईएएनएस)

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