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चिदंबरम को इन शर्तों पर मिली है SC से जमानत, नहीं दे सकते हैं बयान

चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत

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सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को बड़ी राहत देते हुए उन्हें जमानत देने का फैसला सुनाया है. चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस के ईडी वाले (मनी लॉन्ड्रिंग) मामले में जमानत मिली है. इससे पहले उन्हें इसी केस के सीबीआई वाले मामले में भी जमानत मिल चुकी है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने चिदंबरम को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी है. जानिए क्या हैं वो शर्तें.

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इन शर्तों के साथ मिली जमानत

  • जमानत मिलने के बाद बिना कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकते हैं पी चिदंबरम
  • ईडी वाले केस में जमानत के बाद इस मामले को लेकर किसी भी तरह की बयानबाजी नहीं कर सकते
  • चिदंबरम इस मामले से जुड़े किसी भी व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते हैं
  • किसी भी सबूत से छेड़छाड़ या फिर किसी गवाह पर दबाव नहीं बना सकते हैं
  • इस मामले को लेकर जमानत के बाद कोई भी मीडिया इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं
  • चिदंबरम को 2 लाख रुपये के पर्सनल बॉन्ड पर मिली जमानत
पी चिदंबरम को सीबीआई वाले केस में जमानत मिलने के तुरंत बाद ईडी ने उन पर शिकंजा कस लिया. ईडी ने 16 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार किया. इसके बाद चिदंबरम ने कई बार जमानत याचिका दायर की, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया.

हाईकोर्ट का फैसला रद्द

बता दें कि पी चिदंबरम ने इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी. लेकिन हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया. जिसके बाद चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की. सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसके बाद अब 4 दिसंबर को फैसला सुनाया गया.

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