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‘चौकीदार चोर है’ बयान पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

अवमानना केस में राहुल के जवाब से संतुष्ट नहीं SC, 30 को फिर सुनवाई

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कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के ‘चौकीदार चोर है’ बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का नोटिस जारी किया है. कोर्ट ने ये नोटिस बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का याचिका के बाद भेजा है. सुप्रीम कोर्ट में वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि राहुल गांधी ने अपने बयान पर सिर्फ खेद जताया है, माफी नहीं मांगी है. सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है.

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सोमवार को राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है बयान देने पर खेद जताया था. सुप्रीम कोर्ट में राहुल की ओर से कहा गया कि यह बयान उन्होंने उत्तेजना में दिया था, जिसका प्रतिद्वंद्वियों ने दुरुपयोग किया. उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा था कि चौकीदार चोर है. राहुल गांधी ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से ये बयान दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है कि चौकीदार चोर है.  

राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने चुनाव प्रचार के आवेश में आकर वह बयान दिया था, जिसके लिए वह खेद जताते हैं. उनका कोर्ट की अवमानना करने का कोई इरादा नहीं था.

10 अप्रैल को राहुल गांधी ने दिया था बयान

अमेठी में पर्चा दाखिल करने के बाद 10 अप्रैल को राहुल गांधी ने दावा किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ‘ने चोरी की है. जबकि 10 अप्रैल को कोर्ट ने कहा था कि वह राफेल मामले में कुछ ‘लीक’ दस्तावेजों के आधार पर एक पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा.

ये भी पढ़ें- ‘चौकीदार चोर है’ विवाद : SC का हवाला देने पर राहुल ने जताया खेद

राहुल के इस बयान पर बीजेपी नेता और वकील मीनाक्षी लेखी ने सुप्रीम कोर्ट में तुरंत सुनवाई के लिए याचिका दायर की थी. सोमवार को इसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया गया. उनसे पूछा गया कि इस याचिका का आधार क्या है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से रैलियों और मास-मीडिया में अपनी बात को पुष्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का हवाला दिया जा रहा है.

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