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UP सरकार के 20 फैसलेः ऑनलाइन होगा आबकारी विभाग,मंत्री भरेंगे टैक्स

उत्तर प्रदेश के सात शहर बनेंगे स्मार्ट सिटी

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उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की बैठक हुई जिनमें शराब के निर्माण से लेकर उसकी बिक्री पर तकनीक और सॉफ्टवेयर के जरिए नजर रखने सहित 20 फैसलों को मंजूरी दी गयी.

सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और मंत्री सुरेश राणा ने कैबिनेट में स्वीकृत फैसलों को लेकर बताया कि तकनीक के इस्तेमाल से नकली और तस्करी वाली शराब रोकने में मदद मिलेगी.

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  1. गन्ना मिल से शीरा के शराब कंपनी के लिए रवाना होते ही इसकी निगरानी शुरू कर दी जाएगी. इसके लिए इसे जीपीएस सिस्टम से जोड़ा जाएगा.
  2. ग्राहक के दुकानदार से शराब खरीदने तक इसकी निगरानी की जाएगी कि कहीं नकली या तस्करी की शराब तो नहीं बेची जा रही है.
  3. कैबिनेट ने गोरखपुर की पिपराइच और बस्ती की मुंडेरवा चीनी मिल की क्षमता बढ़ाने की भी मंजूरी दी है. मुंडेरवा में सल्फर मुक्त चीनी बनेगी और पिपराइच में गन्ने के रस से सीधे एथनॉल बनाया जाएगा.
  4. बेसिक शिक्षा के विभिन्न निदेशालयों में बेहतर तालमेल और अलग-अलग निदेशालयों के कार्यक्रमों के तेजी से क्रियान्वयन के लिए कैबिनेट ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा (डीजीएसई) के पद के सृजन को मंजूरी दी है.
  5. अब शिक्षा निदेशक (बेसिक), निदेशक साक्षरता, वैकल्पिक शिक्षा, उर्दू एवं प्राच्य भाषाएं, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, निदेशक मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, निदेशक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद और परीक्षा नियामक डीजीएसई के अधीन होंगे.
  6. इस पद पर भारतीय प्रशासनिक सेवा के विशेष सचिव स्तर के अधिकारी की तैनाती होगी. सभी निदेशालयों पर डीजीएसई का प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण होगा.
  7. कारोबार की सुगमता के लिए अब दुकान और वाणिज्य प्रतिष्ठानों का एक ही बार दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम के तहत पंजीकरण कराना होगा.
  8. अयोध्या, गोरखपुर, मेरठ, गाजियाबाद, फिरोजाबाद, मथुरा-वृंदावन और शाहजहांपुर भी स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित होंगे. इस क्रम में इन सभी नगर निगमों की बुनियादी सुविधाएं (सड़क, बिजली, पानी, सफाई, सुरक्षा और परिवहन आदि) बेहतर होंगी.
  9. खादी के कपड़ों पर इस साल दो अक्टूबर से 31 मार्च 2020 तक 20 फीसदी के साथ पांच फीसदी की अतिरिक्त छूट का निर्णय भी कैबिनेट ने लिया है. इस तरह महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर खादी के कपड़ों पर कुल छूट 25 फीसदी की होगी. छूट से बढ़ी बिक्री का लाभ बुनकरों, कतनों, धुनकर और रंगरेजों को मिलेगा.
  10. कैबिनेट ने जौनपुर मेडिकल कॉलेज के संचालन के लिए स्वशासी सोसायटी गठित करने का भी निर्णय लिया है. इससे कॉलेज में चिकित्सा शिक्षकों, नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ के चयन में तेजी आएगी.
  11. सरकार खरीफ के मौजूदा सीजन में 1760 रुपये प्रति क्विंटल की दर से मक्का खरीदेगी. खरीद में 22 जिले (अलीगढ़, फिरोजाबाद, कन्नौज, एटा, मैनपुरी, कासगंज, बदायूं, बहराइच, फर्रुखाबाद, इटावा, हरदोई, कानपुर नगर, कानपुर देहात, जौनपुर, उन्नाव, गोंडा, बलिया, बुलंदशहर, ललितपुर, श्रावस्ती, हापुड़ और देवरिया) शामिल हैं.
  12. उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई (इटावा) के चिकित्सा शिक्षकों, रेजीडेंट्स और अन्य कर्मचारियों को भी एसजीपीजीआई लखनऊ के समतुल्य कर्मचारियों की तरह ही भत्ता देय होंगे. इस पर हर साल सरकार को 1514.40 लाख रुपये का अतिरिक्त खर्च आएगा.
  13. सरकार ने उत्तर प्रदेश विकलांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली में भी संशोधन किया है. इससे कुछ नये पदों का सृजन हो सकेगा.
  14. कैबिनेट ने मृतक आश्रित की श्रेणी में तलाकशुदा पुत्री को भी शामिल करने का फैसला लिया है.
  15. पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी की याद में बलरामपुर में केजीएमयू का सैटेलाइट सेंटर खुलेगा. 55 एकड़ जमीन में बनने वाले इस सेंटर के निर्माण में 55 करोड़ रुपये की लागत आएगी. सभी सुविधाओं से संपन्न यह केंद्र 300 बिस्तरों की क्षमता वाला होगा.
  16. कैबिनेट ने नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण के लिए चयनित सलाहकार प्राइस वॉटर कूपर्स द्वारा तैयार बिड डाक्यूमेंट में संशोधन की मंजूरी दी है.
  17. हाइकोर्ट के रिटायर जज के परिवार वाले अब कहीं भी किसी भी सरकारी या निजी चिकित्सालय में इलाज करा सकेंगे. निजी इलाज पर आने वाला खर्च सरकार वहन करेगी.
  18. प्रदेश सरकार के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के आरोपी राजीव कुमार यादव, उप निदेशक (सेवा योजन) के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही को मंजूरी. दोषी अधिकारी को दंड स्वरूप नियुक्ति के समय उनके मूल पद (क्षेत्रीय सेवा योजन अधिकारी) पर वापस भेजा जाएगा
  19. केंद्र सहायतित योजना के तहत प्रदेश के कुशीनगर में सरकारी मेडिकल कॉलेज के निर्माण के लिए 14 एकड़ भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग को निःशुल्क दिए जाने को मंजूरी
  20. उत्तर प्रदेश मंत्री (वेतन, भत्ता और प्रकीर्ण उपबंध) अधिनियम, 1981 में संशोधन को स्वीकृति. अब मंत्री अपने आय कर का भुगतान खुद करेंगे. इस संशोधन के साथ प्रदेश सरकार द्वारा मंत्रियों के आयकर भुगतान की पुरानी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है

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