राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि आज हम जो संविधान संशोधन बिल लेकर आए हैं, उसके जरिए हम आर्टिकल 330, 332, 334, में संशोध करेंगे. जिसके जरिए लोकसभा और देश की सभी विधानसभाओं में एक तिहाई सीटें नारी शक्ति की लिए आरक्षित की जाएंगी, जो बहुत बड़ा कदम है. लेकिन, ये आरक्षण महिलाओं को डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा कि कौन सी सीट महिला को जाएगी.
मेघवाल ने बिल पेश करते हुए कहा कि ये संविधान संशोधन होरिजेंटल भी है और वर्टिकल भी है. इसमें SC-ST की महिलाओं के लिए भी आरक्षण है, इसलिए कि जनगणना आवश्यक है और डिलिमिटेशन आवश्यक है.
संविधान के आर्टिकल 82 में पहले से ही डिलिमिटेशन का प्रावधान है और वह साल 2026 तक फ्रीज है. तो जैसे ही ये बिल पास होगा, जनगणना होगी, डिलिमेटेशन होगा. क्योंकि ये एक प्रक्रिया है. कौन सी सीट महिला को जाएगी ये डिलिमिटेशन आयोग तय करेगा.
अर्जुनराम मेघवाल ने कहा डिलिमिटेशन के बाद ही महिला आरक्षण होगा लागू, परिसीमन आयोग तय करेगा कौन सी सीट महिला को जाएगी.
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