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चारा घोटाले के डोरंडा केस में लालू प्रसाद दोषी करार, 21 फरवरी को सजा का ऐलान

लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है.

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आरजेडी (RJD) सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव (Lalu Prasad Yadav) चारा घोटाले के डोरंडा केस में दोषी करार दिए गए हैं. सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने फैसला सुनाया है. चारा घोटाले के 5 मामलों में से एक डोरंडा कोषागार मामले में CBI कोर्ट ने लालू समेत 75 आरोपियों को दोषी पाया है, जबकि 24 आरोपियों को बरी कर दिया है.

लालू यादव समेत सभी आरोपियों के खिलाफ जांच एजेंसी ने 2001 में चार्जशीट दायर की थी और 2005 में चार्ज फ्रेम किया गया था. कोरोना काल के दौरान इस मामले में फैसला आने में देरी हुई.

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लालू प्रसाद यादव को इससे पहले चारा घोटाले के 4 मामलों में सजा हो चुकी है, ये पांचवां मामला था, जिसमें उन्हें दोषी करार दिया गया है.

इस केस में 21 फरवरी को सजा मुकर्रर की जाएगी, इस फैसले के बाद लालू प्रसाद यादव पुलिस कस्टडी में रहेंगे.

क्या है पूरा मामला?

चारा घोटाले के पांच मामलों में लालू प्रसाद यादव अभियुक्त बनाये गये थे. चार मामलों में पहले ही फैसला आ चुका है, जिसमें कोर्ट ने दोषी ठहराया थी. ये मामला रांची के डोरंडा स्थित ट्रेजरी से 139.5 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. 1996 में दर्ज हुए इस मामले में 170 लोग आरोपी थे. जिसमें से 55 मौत हो चुकी है, जबकि सात को सीबीआई ने सरकारी गवाह बनाया और दो आरोपियों ने अदालत का फैसला आने के पहले ही अपना दोष मान लिया था.

लालू प्रसाद यादव को दोषी ठहराए जाने के बाद बीजेपी नेता सुशील मोदी ने कहा-

इस मामले को हमने ही उजागर किया था, पटना हाईकोर्ट की निगरानी में अगर जांच न होती तो ये कभी सामने नहीं आता. ये मामला 139 करोड़ रुपए का था, ये फैसला वो स्वागत योग्य है, जैसी करनी वैसी भरनी

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