निवेशकों से धोखाधड़ी के मामले में फंसे सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत राय की पैरोल सुप्रीम कोर्ट ने 3 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी है. इसके साथ ही अदालत ने इस अवधि में रॉय को सेबी के पास 300 करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने सहारा को अपनी संपत्ति बेचने की इजाजत भी दे दी है.
‘पैसे चुकाएं या फिर जेल जाएं’
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतंरिम जमानत इंसानियत के आधार पर दी गई थी. प्रक्रिया का दुरुपयोग नहीं किया जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने मानवीय आधार पर सुब्रत राय की पैरोल अवधि बढ़ाने की मांग को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा, ‘ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल की तरह होगा.’ कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सहारा या तो पैसे चुकाएं या फिर जेल जाएं.
अदालत ने इसके साथ ही सहारा के कर्मचारी आरएस दुबे को भी पैरोल दिया.
6 मई को मिली थी बेल
कोर्ट के आदेश पर सुब्रत राय को 6 मई को चार हफ्ते की पैरोल पर रिहा किया गया था. सुब्रत को पैरोल उनकी मां के अंतिम संस्कार के लिए मिली थी.
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