फिल्म अभिनेता सलमान खान ने ‘हिट एंड रन’(2002) मामले में प्रतिवाद याचिका (कैविएट) दायर की है. इसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार की याचिका पर कोई भी आदेश जारी करने से पूर्व उनका पक्ष भी सुना जाए.
एक व्यक्ति की जान लेने और चार लोगों को घायल कर देने के हिट एंड रन मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने सलमान खान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था. महाराष्ट्र सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है.
सलमान खान की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने इसी सप्ताह की शुरुआत में मंजूरी दी.
सलमान को सेशन कोर्ट ने 6 मई, 2015 को गैर इरादतन हत्या का दोषी करार दिया था. उन्हें पांच साल कैद की सजा सुनाई गई थी.
10 दिसंबर, 2015 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस फैसले को पलटते हुए सलमान को सभी आरोपों से बरी कर दिया था.
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