उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के उन 9 बागी विधायकों की याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्हें अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को चुनौती दी गई थी.
कांग्रेस के इन 9 विधायकों ने 18 मार्च को विनियोग विधेयक पर कार्यवाही के दौरान बीजेपी के साथ हाथ मिलाया था जिसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल ने उन्हें अयोग्य ठहराने का फैसला सुनाया था.
इस फैसले के बाद बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में तत्काल सुनवाई की अर्जी लगाई है. संभवत: सुप्रीम कोर्ट आज दोपहर 2 बजे से इस मामले की सुनवाई करेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने दिया था शक्ति परीक्षण का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को विधानसभा में शक्ति परीक्षण का आदेश देते हुए कहा था,
अगर शक्ति परीक्षण के दौरान तक अयोग्य विधायकों की यही स्थिति बनी रहती है तो वे शक्ति परीक्षण में शामिल नहीं होंगे.
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति शिवकीर्ति सिंह की पीठ ने आदेश दिया कि 10 मई को 11 बजे से एक बजे के बीच दो घंटे के दौरान विश्वास मत पर मतदान होगा. उस दौरान राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रहेगा.
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