केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर छिड़े विवाद पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट मंगलवार को अपना फैसला सुनाएगी. कोर्ट ने चुनाव आयोग से स्मृति ईरानी की तरफ से पेश किए गए दस्तावेज मांगे थे. शनिवार को चुनाव आयोग ने ये दस्तावेज अदालत में पेश कर दिए. अदालत ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 18 अक्टूबर की तारीख तय की है.
एविडेंस एक्ट के तहत मांगे थे सर्टिफिकेट
पटियाला हाउस कोर्ट ने एविडेंस एक्ट की धारा 65(B) के तहत सर्टिफिकेट पेश करने का निर्देश दिया था. अदालत ने चुनाव आयोग को सर्टिफिकेट देने को कहा था जो चुनाव के वक्त जमा कराए गए थे ताकि इलेक्ट्रॉनिक डाटा से उसका मिलान कराया जा सके.
गलत जानकारी देने की हुई थी शिकायत
इस मामले में अर्जी दाखिल कर टेक्सटाइल मिनिस्टर स्मृति ईरानी को अदालत में तलब करने की मांग की गई थी. याचिका में आरोप लगाया गया था कि स्मृति ईरानी ने चुनाव आयोग के समक्ष दाखिल हलफनामों में अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में जानबूझकर गुमराह करने वाली सूचना दी थी और जनप्रतिनिधित्व कानून की धारा 125 और आईपीसी के प्रावधानों के तहत यदि कोई उम्मीदवार जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो उसे सजा दी जा सकती है.
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