उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में दो अलग अलग घटनाओं में दो पूर्व बीजेपी (BJP) नेता जेल से बाहर आ गए. उन्नाव से बीजेपी के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) जो रेप के दोष में जेल में सजा काट रहा है - अपनी बेटी की शादी के लिए पैरोल पर जेल से बाहर आया है. वहीं दूसरी ओर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी (Ajay Mishra Teni) का बेटा आशीष मिश्रा भी बेल पर रिहा हो गया. आशीष मिश्रा पर किसान आंदोलन के दौरान लखीमपुर खीरी में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देने का आरोप है.
लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शुक्रवार को जेल से रिहा कर दिया गया. 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में हुई हिंसा ने बहुत आक्रोश पैदा कर दिया था, आशीष मिश्रा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का विरोध करने और उनके पिता, जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके इस्तीफे की मांग की गई थी.
आशीष मिश्रा को 8 महीने की सशर्त अंतरिम जमानत दी गई है, इन आठ हफ्तों की जमानत के दौरान आशीष मिश्रा को उत्तर प्रदेश और दिल्ली एनसीआर की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी.
आशीष मिश्रा पर 2021 में किसान आंदोलन के दौरान एक पत्रकार समेत चार किसानों को गाड़ी से कुचलने का आरोप है. पिछले हफ्ते उत्तर प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उसकी जमानत का विरोध किया था.
कुलदीप सिंह सेंगर भी बेल पर बाहर
वहीं दूसरी ओर दिल्ली हाईकोर्ट ने बीजेपी (BJP) के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को 15 दिनों के लिए अंतरिम जमानत दे दी है. कुलदीप सिंह सेंगर को उसकी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत दी गई है.
दिल्ली की एक अदालत उत्तर प्रदेश के उन्नाव में 2017 में एक नाबालिग लड़की से रेप के आरोप में बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. कुलदीप सिंह सेंगर पर उन्नाव रेप कांड के अलावा भी अन्य मामलों में सुनवाई जारी है.
उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को 10 दिनों की बेल मिलने पर रेप सर्वाइवर ने याचिका दायर की थी. जिसके मुताबिक आज बेल में बदलाव किए गए है. बेल में क्या बदलाव किए गए है और रेप सर्वाइवर ने क्या डर जताया यह पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.
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