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असम:बिना वैक्सीन लगे व्यक्ति को होटल-सिनेमा ने दी एंट्री तो लगेगा 25000 जुर्माना

उत्तरप्रदेश की तरह ही असम के नाइट कर्फ्यू को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है.

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कोरोनोवायरस (Corona Virus) के मामलों में बढ़ोत्तरी के बीच असम (Assam) ने नए सिरे से प्रतिबंध लगाया है. जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें अब सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. जिन लोगों का टीकाकरण नहीं हुआ है उन्हें अब सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी. अगर होटल, रेस्तरां, सिनेमा हॉल और मॉल में उन लोगों को प्रवेश दिया गया जिन्होंने वैक्सीन लगवाई है तो उन पर ₹ 25,000 का जुर्माना लगाया जाएगा.

उत्तरप्रदेश के तरह ही असम के नाइट कर्फ्यू को एक घंटे के लिए बढ़ा दिया गया है. नए नियमों के अनुसार रात 11 बजे के बजाय अब यह रात 10 बजे शुरू होगा है और सुबह 6 बजे खत्म होगा.

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मुख्यमंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी

असम में कोरोना की गाइडलाइन के अनुसार नर्सरी कक्षा एक से पांचवी के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहेंगे. कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए एक हाइब्रिड मॉडल लागू होगा जिसके तहत वे तीन दिनों के लिए वह फिजिकल क्लासेज में भाग लेंगे और बाकी दिनों में यह ऑनलाइन होगा.

शुक्रवार 06 जनवरी को एक प्रेस कांफ्रेंस में हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि एहतियात के तौर पर कामरूप मेट्रोपॉलिटन में कक्षा 8 तक के स्कूल 8 जनवरी से बंद रहेंगे. अन्य जिलों में यह आदेश कक्षा 5 तक लागू रहेगा.

असम ने पिछले कुछ दिनों में COVID-19 मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तरी देखी है जिसमें कुल मामले बुधवार तक 500 को पार कर गए. इनमें से आधे से अधिक कामरूप मेट्रो क्षेत्र के हैं. असम मेंओमीक्रॉन के भी दो मामले सामने आए है.

यदि पिछले सात दिनों में किसी भी क्षेत्र में कोवीड की पाजिटिविटी 10 से अधिक मामलों तक पहुंचती है, तो उस क्षेत्राधिकार वाले जिला मजिस्ट्रेट एमडी, एनएचएम (NHM) की सलाह से ऐसे क्षेत्रों को कन्टेनमेंट जोन के रूप में अधिसूचित करेंगे और कोवीड की रोकथाम के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करेंगे.

हालांकि कन्टेनमेंट जोन में आपातकालीन सेवाएं चौबीसों घंटे जारी रहेंगी और आवश्यक सेवाएं जिनमें किराने का सामान, फल ​​और सब्जियां, डेयरी और दूध बूथ, पशु चारा आदि की दुकानें शामिल हैं बंद होने के सामान्य समय तक खुली रहेंगी.

(न्यूज इनपुट्स- ईस्ट मोजो)

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