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बेंगलुरु में नहीं बनेगा नए साल का जश्न, 12 घंटे तक धारा 144 लागू

रेस्तरां में नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा सके, मगर फेस मास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ

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राज्य
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कर्नाटक सरकार ने सोमवार को कोविड महामारी को रोकने के लिए राज्य की राजधानी में 31 दिसंबर की रात और 1 जनवरी की सुबह पार्टियों के आयोजन पर बैन लगाने की घोषणा की. बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त कमल पंत ने एक आदेश में कहा कि 31 दिसंबर को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक शहरभर में सार्वजनिक स्थानों पर 5 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर धारा 144 के तहत 12 घंटे का बैन रहेगा.

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यह आदेश ग्राहकों को अग्रिम बुकिंग के साथ छूट देता है, ताकि कोविड संबंधी दिशा-निर्देशों के तहत शहरभर में पब, बार और रेस्तरां में नए साल की पूर्व संध्या का जश्न मनाया जा सके, मगर फेसमास्क और शारीरिक दूरी बनाए रखने के साथ.

आदेश में कहा गया है, सभी पब, बार, क्लब, रेस्तरां, स्टार होटल और मॉल को अपने एंट्री पर ग्राहकों की थर्मल स्क्रीनिंग सुनिश्चित करनी होगी, हाथ को साफ करना होगा और सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए जगह की क्षमता के केवल 50 प्रतिशत का उपयोग करना होगा.

आदेश में डीजे (डिस्क जॉकी) पार्टियों, विशेष आयोजनों और सार्वजनिक स्थान और वाणिज्यिक परिसरों में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर भी बैन लगा दिया गया है.

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