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बिहार:सरकारी फरमान-विरोध प्रदर्शन किया तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

इससे पहले मंत्रियों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर ‘अनाप-शनाप’ लिखने वालों पर एक्शन लेने की बात कही गई थी.

Published
राज्य
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मंत्रियों और अधिकारियों के बारे में सोशल मीडिया पर अनाप-शनाप लिखने वालों के खिलाफ एक्शन लेने के फरमान के बाद बिहार सरकार ने एक और आदेश जारी किया है. इस बार मामला सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का है. बिहार सरकार ने नया नियम बनाया है कि अगर किसी ने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया या सड़क जाम की तो उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी. मतलब बिहार में अगर आपने अपने किसी भी मांग को लेकर प्रदर्शन किया तो फिर सरकारी नौकरी से लेकर सरकारी ठेका मिलने से हाथ धोना पड़ सकता है.

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स्नैपशॉट

चिट्ठी में लिखा है,

‘यदि कोई व्यक्ति विधि-व्यवस्था की स्थिति, विरोध प्रदर्शन, सड़क जाम इत्यादि मामलों में संलिप्त होकर किसी आपराधिक कृत्य में शामिल होता है और उसे इस कार्य के लिए पुलिस के द्वारा आरोप पत्र दिया जाता है तो उनके संबंध में चरित्र सत्यापन प्रतिवेदन में विशिष्ट एवं स्पष्ट रूप से प्रविष्टि की जाय. ऐसे व्यक्तियों को गंभीर परिणामों के लिए तैयार रहना होगा क्योंकि उनमें सरकारी नौकरी/सरकारी ठेके आदि नहीं मिल पायेंगे.’

ये आदेश बिहार के डीजीपी एसके सिंघल की ओर से जारी किया गया है. आसान भाषा में कहें तो चिट्ठी में लिखा है कि सरकारी ठेका, सरकारी नौकरी, हथियार का लाइसेंस और पासपोर्ट के लिए पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट लेना जरूरी है. अगर कोई राज्य में प्रदर्शन के दौरान अपराधिक घटना को अंजाम देता है और ऐसा करने के लिए अगर पुलिस द्वारा उसे चार्जशीट किया जाता है तो इसके बारे में संबंधित व्यक्ति के कैरेक्टर वेरिफिकेशन रिपोर्ट में इस बात का जिक्र होना चाहिए.

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तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा

बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार सरकार के इस आदेश पर सरकार को घेरा है. उन्होंने कहा है कि 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर गए हैं. उन्होंने ट्वीट में लिखा है,

‘मुसोलिनी और हिटलर को चुनौती दे रहे नीतीश कुमार कहते है अगर किसी ने सत्ता व्यवस्था के विरुद्ध धरना-प्रदर्शन कर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग किया तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी. मतलब नौकरी भी नहीं देंगे और विरोध भी प्रकट नहीं करने देंगे. बेचारे 40 सीट के मुख्यमंत्री कितने डर रहे है?

बता दें कि इससे पहले राज्य की आर्थिक अपराध शाखा के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADG) ने मंत्रियों, विधायकों और अधिकारियों के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को लेकर चिट्ठी निकाली थी.

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