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बिहार में कोरोना सख्ती के नए नियम, 15 मई तक नाइट कर्फ्यू,स्कूल बंद

पूरे राज्य में रात में प्रतिदिन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा

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पूरे देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर बरपा रही है. अब हिंदी पट्टी के राज्य बिहार ने भी इस नए कोरोना संकट से निपटने के लिए कमर कस ली है. राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कई सारे नए नियमों का ऐलान किया है जिससे कोरोना के संक्रमण पर लगाम लगाई जा सके. बिहार में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे. वहीं पूरे राज्य में रात में प्रतिदिन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा.

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नीतीश कुमार ने मीडिया से बात करते हुए कहा- 'कोरोना के मामले प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. एक दिन में 8,690 नए मामले सामने आए. विमर्श करने के बाद काफी कुछ निर्णय लिया गया है. कुछ इलाकों को कंटेनमेंट जोन बनाया जाएगा.'

कोरोना रिपोर्ट जल्दी से मिले ताकि समय से इलाज शुरू हो जाए. इसके बारे में बहुत ठोस निर्णय लिया गया है. ऑक्सीजन की आपूर्ति हर हाल में समय पर किया जाएगी, इस पर बात हुई है.
नीतीश कुमार, सीएम, बिहार

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 'जो लोग भी बाहर हैं हम लोगों का अनुरोध है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके लौट आएं. हम लोगों का यह आग्रह है. हम लोगों की तरफ से जो भी सहयोग संभव है, हम करेंगे लेकिन आ जाएं क्योंकि जितना देर करेंगे कठिनाईयां बढेंगी.'

स्वास्थ्यकर्मियों को 1 महीने का अतिरिक्त वेतन

नीतीश कुमार ने ऐलान किया कि 'जितने भी चिकित्साकर्मी हैं उनको एक महीने का अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा'.

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15 मई तक स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद

सीएम नीतीश कुमार ने बताया कि- 'स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान एवं अन्य शैक्षणिक संस्थान 15 मई तक बंद रहेंगे. राज्य सरकार के विश्वविद्यालयों द्वारा किसी भी तरह की परीक्षाएं नहीं ली जाएंगी. सभी सिनेमा हॉल , मॉल, क्लब, जिम, पार्क एवं उद्यान को 15 मई तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा.'

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पूरे बिहार में नाइट कर्फ्यू

सीएम ने बताया कि 'पूरे बिहार में रात में प्रतिदिन 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक रात्रि कर्फ्यू लागू रहेगा. सभी दुकाने, प्रतिष्ठान, फल एवं सब्जी की दुकानें, मंडी, मांस और मछली की दुकानें 6 बजे बंद हो जाएंगे. रेस्टोरेंट में बैठकर खाना प्रतिबंधित रहेगा लेकिन होम डिलिवरी 9 बजे रात तक होगी'.

राज्य में सार्वजनिक स्थलों पर किसी भी प्रकार के आयोजन पर रोक रहेगी लेकिन यह दफन, दाह संस्कार और पूजा पर लागू नहीं होगा. दफन और दाह संस्कार के लिए लोगों की संख्या घटाकर 25 की गई है. शादी और श्राद्ध में लोगों की संख्या घटाकर 100 की गई है.

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