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आय से अधिक संपत्ति मामले में CBI कोर्ट ने खारिज की जगन की याचिका

CBI ने किया था जगनमोहन की दलील का विरोध 

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आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने झटका दिया है. दरअसल हैदराबाद स्थित विशेष CBI अदालत ने 1 नवंबर को जगनमोहन की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेशी से छूट मांगी थी.

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बता दें कि कोर्ट ने इस मामले पर 18 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसे 1 नवंबर को सुनाया गया है.

जगनमोहन ने इस आधार पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश ना होने की छूट मांगी थी कि वह संवैधानिक पद पर हैं और उन्हें कई अहम कार्यक्रमों में शामिल होना पड़ता है.  

हालांकि CBI ने मुख्यमंत्री जगनमोहन की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि सिर्फ याचिकाकर्ता की व्यक्तिगत क्षमता में बदलाव आया है, मामले की स्थिति में कोई बदलाव नहीं हुआ है. इसके अलावा CBI ने दलील दी थी कि जगनमोहन जब सांसद थे, तब उन्होंने गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश की थी.

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