केरल सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने की लड़ाई में पैसों की कमी दूर करने के लिए नया फैसला लिया है. सरकार ने अपने कर्मचारियों का वेतन काटने के लिए एक अध्यादेश लाने का बुधवार (29 अप्रैल) को फैसला किया है. बता दें की मंगलवार को केरल हाईकोर्ट ने सरकार के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगा दी थी.
केरल हाईकोर्ट ने सरकार के अपने कर्मचारियों के वेतन कटौती के आदेश पर रोक लगाने और इसके कानून के तहत ना होने की बात कही थी, जिसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है. राज्य के वित्त मंत्री टीएम थोमस इसाक ने मंत्रिमंडल के फैसले की घोषाणा करते हुए बताया कि,
अध्यादेश के तहत इस आपात स्थिति में राज्य सरकार अपने कर्मचारियों का 25 प्रतिशत वेतन काटेगी.
सरकार ने पहले दिया था आदेश
कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने के लिए केरल राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के अगले पांच महीने तक हर महीने 6 दिन की सैलरी काटने का आदेश जारी किया था. केरल सरकार के आदेश के मुताबिक, वेतन कटौती का नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी महीने की सैलरी 20 हजार से अधिक है. कम सैलरी वालों की कोई कटौती नहीं होगी.
सरकार के आदेश में कहा गया था कि राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर वेतन कटौती का नियम लागू होगा.
आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों, आयोगों के सदस्यों को एक साल तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेंगे.
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