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केरल हाईकोर्ट ने पलटा राज्य सरकार का फैसला, नहीं कटेगी सैलरी

केरल सरकार के वेतन कटौती वाले फैसले पर कोर्ट ने रोक लगा दी है.

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केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के सैलरी कटौती वाले फैसले को पलटते हुए बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने सरकार के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की अप्रैल से अगले पांच महीने तक 6 दिनों के वेतन कटौती का फैसला लिया गया था. कोर्ट ने इस फैसले पर दो महीने तक के लिए रोक लगा दी है.

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दरअसल, कोरोना वायरस के खतरे से लड़ने के लिए केरल राज्य सरकार ने सभी सरकारी कर्मचारियों के अगल पांच महीने तक हर महीने 6 दिन की सैलरी काटने का आदेश जारी किया था.

केरल सरकार के आदेश के मुताबिक, वेतन कटौती का नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनकी महीने की सैलरी 20 हजार से अधिक है. कम सैलरी वालों की कोई कटौती नहीं होगी.

याचिका पर कोर्ट ने की सुनवाई

हाईकोर्ट के जस्टिस बी कुरियन थॉमस ने सरकार के फैसले को चुनौती देनी वाली विभिन्न याचिकाओं पर विचार करते हुए यह अंतरिम आदेश जारी किया. ये याचिका कर्मचारियों और उनके संगठनों ने दायर की थी.

सरकार ने दिया था वित्तीय संकट का हवाला

केरल सरकार ने सैलरी कटौती के पीछे वित्तीय संकट का हवाला दिया था. सरकार ने कहा था कि कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से राजस्व में भारी गिरावट आई है. राज्य की अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई है.

सरकार के आदेश में कहा गया था कि राज्य के स्वामित्व वाले सभी उद्यमों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, अर्ध-सरकारी संगठनों, विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों पर वेतन कटौती का नियम लागू होगा.

आदेश में यह भी कहा गया था कि मंत्रियों, विधायकों, विभिन्न बोर्डों, स्थानीय निकायों, आयोगों के सदस्यों को एक साल तक 30 प्रतिशत कम वेतन मिलेंगे.

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