कर्नाटक में कृषि मंत्री को घर पर जाकर कोरोना का टीका लगाने के मामले में दो स्वास्थ्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है. कोविड-19 टीकाकरण नियमों के उल्लंघन को लेकर ये कार्रवाई की गई है.
कोविड-19 वैक्सीनेशन के नियम तोड़ने पर कार्रवाई
कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल और उनकी पत्नी को घर पर जाकर कोरोना टीका लगाने के मामले में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण आयुक्त ने दो स्वास्थ्य अधिकारियों के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की है.
26 मार्च को आदेश जारी करते हुए हेल्थ और फैमिली वेलफेयर कमिश्नर डॉ केवी थ्रीलोक चंद्रा ने हवेरी जिले के डॉ जेआर मखंदर और तालुक हेल्थ ऑफिसर हिरेकेरुर को सस्पेंड कर दिया. इस आदेश में कहा गया कि बार-बार ट्रेनिंग और निर्देश जारी करने के बावजूद मंत्री को घर पर जाकर टीका लगाया गया. निलंबित स्वास्थ्य अधिकारियों को बिना पूर्व अनुमति के, जांच पूरी होने तक कार्यस्थल भी नहीं छोड़ने का निर्देश दिया गया है.
ट्विटर पर तस्वीरें सामने आने के बाद हुई आलोचना
कर्नाटक में 2 मार्च को कृषि मंत्री बीसी पाटिल और उनकी पत्नी को स्वास्थ्यकर्मियों ने घर पर जाकर कोरोना का टीका लगाया था. जिसकी तस्वीरें कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने ट्विटर पर शेयर की थी. हालांकि उस समय केवल 60 वर्ष से अधिक उम्र वालों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 45 से अधिक आयु वाले लोगों को ही कोरोना का टीका लगाने की अनुमति थी.
कोविड-19 टीकाकरण के नियमों का उल्लंघन कर मंत्री को घर पर टीका लगाने की इस घटना की आलोचना हुई थी. खुद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री डॉ के सुधाकर ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की थी.
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