उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मथुरा (Mathura) में श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shahi Eidgah Mosque Dispute) और शाही ईदगाह जमीन विवाद में बुधवार, 5 अप्रैल को कोर्ट का बड़ा आदेश आया है. शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के आदेश पर न्यायालय ने रोक लगा दी है.
Shahi Idgah Masjid:शाही ईदगाह मस्जिद में नहीं होगा सर्वे-मथुरा कोर्ट ने लगाई रोक
1. 11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर सर्वे नहीं किया जाएगा. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. अदालत ने अमीन को सुरक्षा दिए जाने के भी आदेश दिए थे.
फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार, 5 अप्रैल को सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई है. शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है.
कोर्ट द्वारा पिछले 29 मार्च को ही शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था. इसपर शाही ईदगाह के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी. जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई और 29 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी गई. अब शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर नहीं जाएंगे.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था.
ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने मामले के बारे में टिपण्णी करते हुए बताया कि, "वादी पक्ष ने बिना हमारी जानकारी के गलत तथ्यों के आधार पर अमीन सर्वे का यह आदेश पारित करा लिया था, जानकारी होने पर हमने प्रार्थना पत्र पेश किए, रूलिंग पेश की और न्यायलाल के पूर्व आदेश को प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायलय ने विधिवत कार्यवाही करते हुए उस आदेश पर स्टे लगा दिया है और अमीन सर्वे अब नहीं होगा."
वहीं हिंदू पक्ष के वकील शैलेन्द्र दुबे ने इस बारे में बताया कि,
"हमारे संज्ञान में आया है कि न्यायलय द्वारा अमीन सर्वे के आदेश को स्थगित कर दिया गया है. हमे अपना पक्ष रखने के लिए 11 अप्रैल की तारीख दी गई है. तब ही अपना पक्ष रखेंगे."
शैलेन्द्र दुबे, हिंदू पक्ष के वकीलश्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में गुरुवार, 19 मई 2022 को सुनवाई हुई थी. तब मथुरा जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने पर निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई को इजाजत दे दी थी. सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया था. जिसके बाद कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती सुनवाई जारी है.
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रोक के बाद शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर सर्वे नहीं किया जाएगा. अब पूरे मामले की अगली सुनवाई 11 अप्रैल को होगी. अदालत ने अमीन को सुरक्षा दिए जाने के भी आदेश दिए थे.
11 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई
फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के न्यायाधीश ने बुधवार, 5 अप्रैल को सुनवाई के दौरान अमीनी सर्वे पर रोक लगाई है. शाही ईदगाह के पक्षकार अधिवक्ता तनवीर अहमद और नीरज शर्मा ने इस संबंध में जानकारी दी है.
कोर्ट द्वारा पिछले 29 मार्च को ही शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था. इसपर शाही ईदगाह के पक्षकारों ने फास्ट ट्रैक सिविल सीनियर डिविजन कोर्ट के सामने याचिका दायर की थी. जिसमें बुधवार को सुनवाई हुई और 29 मार्च के फैसले पर रोक लगा दी गई. अब शाही ईदगाह के अमीनी सर्वे के लिए मौके पर नहीं जाएंगे.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता की याचिका पर सीनियर डिविजन कोर्ट द्वारा अमीनी सर्वे का आदेश दिया गया था.
ईदगाह कमेटी के सचिव तनवीर अहमद ने मामले के बारे में टिपण्णी करते हुए बताया कि, "वादी पक्ष ने बिना हमारी जानकारी के गलत तथ्यों के आधार पर अमीन सर्वे का यह आदेश पारित करा लिया था, जानकारी होने पर हमने प्रार्थना पत्र पेश किए, रूलिंग पेश की और न्यायलाल के पूर्व आदेश को प्रस्तुत किया तो माननीय न्यायलय ने विधिवत कार्यवाही करते हुए उस आदेश पर स्टे लगा दिया है और अमीन सर्वे अब नहीं होगा."
वहीं हिंदू पक्ष के वकील शैलेन्द्र दुबे ने इस बारे में बताया कि,
"हमारे संज्ञान में आया है कि न्यायलय द्वारा अमीन सर्वे के आदेश को स्थगित कर दिया गया है. हमे अपना पक्ष रखने के लिए 11 अप्रैल की तारीख दी गई है. तब ही अपना पक्ष रखेंगे."शैलेन्द्र दुबे, हिंदू पक्ष के वकील
श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर मथुरा कोर्ट में गुरुवार, 19 मई 2022 को सुनवाई हुई थी. तब मथुरा जिला अदालत ने शाही ईदगाह मस्जिद हटाने पर निचली अदालत में मुकदमे की सुनवाई को इजाजत दे दी थी. सिविल जज के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर जिला अदालत ने ये फैसला सुनाया था. जिसके बाद कृष्ण जन्मभूमि से सटी ईदगाह मस्जिद को हटाने की याचिका पर अदालती सुनवाई जारी है.
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