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MP: ‘लव जिहाद’ के खिलाफ नए कानून के तहत पहला केस दर्ज

बड़वानी जिले की एक 22 वर्षीय लड़की की शिकायत के बाद दर्ज हुआ केस

Published
राज्य
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मध्य प्रदेश पुलिस ने राज्य के नए 'एंटी लव जिहाद' कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया है. इस मामले में बड़वानी जिले की एक 22 वर्षीय लड़की ने एक 25 वर्षीय शादीशुदा शख्स पर शादी करने और इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाने का आरोप लगाया है. एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है.

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बड़वानी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर इंचार्ज राजेश यादव ने बताया, ‘’महिला की शिकायत के मुताबिक...आरोपी उसका यौन शोषण कर रहा था...उसने महिला को बताया था कि वह उसके ही समुदाय से है. बाद में उसने उस पर (महिला) अपने साथ शादी करने और धर्मांतरण करने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, फिर महिला ने शिकायत दर्ज कराई.’’ 
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इस मामले में ‘मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अध्यादेश-2020’ के तहत हमला, रेप और आपराधिक धमकी के आरोप लगाए गए हैं और पुलिस ने अपनी जांच शुरू कर दी है.

बता दें कि नए कानून में शादी या किसी बाकी कपटपूर्ण तरीके से किए गए धर्मांतरण के मामले में अधिकतम 10 साल की कैद और 50 हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

हाल ही में एक नोटिफिकेशन के साथ यह अध्यादेश कानून के तौर पर प्रदेश में लागू हुआ था. इसके मुताबिक, ‘‘अब जबरन, भयपूर्वक, डरा- धमका कर, प्रलोभन देकर, बहला-फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवा कर शादी करने और करवाने वाले व्यक्ति, संस्था अथवा स्वयंसेवी संस्था की शिकायत मिलते ही तत्काल अध्यादेश में किए गए प्रावधानों के मुताबिक संबंधितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.’’

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