महाराष्ट्र सरकार ने कल रात 8 बजे से लॉकडाउन लगाने का आदेश जारी कर दिया है. इस बार ये संपूर्ण लॉकडाउन होगा, जिसमें तमाम तरह की सख्त पाबंदियां शामिल होंगीं. बताया जा रहा है कि 1 मई सुबह 7 बजे तक पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन रहेगा.
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महाराष्ट्र सरकार ने इससे पहले लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई थीं, लेकिन कुछ चीजों को इसमें छूट दी गई थी. हालांकि अब संपूर्ण लॉकडाउन के लिए अलग से गाइडलाइन जारी कर दी गई है. जिसमें तमाम तरह की सख्त पाबंदियां शामिल हैं.
- सरकारी दफ्तरों में सिर्फ 15 फीसदी लोगों के साथ ही काम होगा. इसमें वो दफ्तर शामिल नहीं होंगे, जो कोरोना के कामों से जुड़े हैं.
- सरकारी बसें चलेंगीं, लेकिन इसमें इमरजेंसी सेवा देने वाले सिर्फ 50 प्रतिशत यात्री ही बैठ सकेंगे
- शादी समारोह में सिर्फ 25 लोगों को इजाजत, शादियों के लिए दो घंटे तय, उल्लंघन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
- प्राइवेट कार में ड्राइवर को मिलाकर सीटिंग कैपिसिटी के आधे लोग ही बैठ पाएंगे. उल्लंघन करने पर 10 हजार रुपये का जुर्माना
- बस और लोकल ट्रेन चलेंगीं, लेकिन सिर्फ मेडिकल से जुड़े लोग, सरकारी नौकरी करने वाले, मेडिकल इमरजेंसी वाले लोगों के लिए
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टॉपिक: कोरोनावायरस
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