एमपी (Madhya Pradesh) के राजगढ़ जिले में 28 सितंबर की सुबह दबंगों ने एक वकील और उसके बेटे को अर्धनग्न कर बेरहमी से पीटा. घायलों को नरसिंहगढ सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है. इस मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में FIR दर्ज कर दो आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.
क्या है मामला?
मामला नरसिंहगढ नगर का है. पेशे से वकील 55 साल के प्रभुलाल पिता मांगीलाल धाकड़ ने आरोप लगाया कि दबंगों ने उन्हें और उनके बेटे अमित को बेल्ट से पीटा और अर्धनग्न हालत में बीच सड़क पर छोड़कर फरार हो गए. वहीं, घटना को लेकर वकीलों में आक्रोश है. उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है.
मामले को लेकर एडिशनल एसपी मनकामना प्रसाद ने बताया...
"जमीन विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष से मारपीट की थी. जिस पर पुलिस ने तीन आरोपियों के खिलाफ FIR दर्ज की है. मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और एक की तलाश की जा रही है."
पीड़ित ने क्या आरोप लगाया?
पीड़ित प्रभुलाल की ओर से दर्ज FIR के अनुसार, "28 सितंबर की सुबह 9.30 बजे के लगभग मैं मेरी मोटर साइकिल से अपने लड़के अमित के साथ नरसिहगढ़ थाने आ रहा था. सोयाबीन के एक अलग विवाद में पुलिस ने थाने बुलाया था. जैसे ही हम गांव के बाहर पहुंचे, सुरेन्द्र धाकड़ पिता कन्हैयालाल धाकड़, विनोद पिता कन्हैयालाल धाकड़ हरिओम पिता कन्हैयालाल धाकड़, तीनों ने हमारा रास्ता रोक लिया और मोटरसाइकिल की चाबी छीन ली."
पीड़ित प्रभुलाल ने आगे बताया...
"मैंने चाबी मांगी तो गालियां देने लगे, मैंने गाली देने से मना किया तो तीनों ने मिलकर बेल्ट, जूता और हाथ मुक्कों और पत्ती जैसी वस्तु से मेरे साथ मारपीट की. सुरेन्द ने मुझे लोहे की पत्ती जैसे वस्तु से मारा. जिससे मेरे सिर में चोट लगी है. विनोद ने बेल्ट से मारा. जिससे मेरे चहरे और हाथ-पैरों में चोट लगी है हरिओम ने हाथ और जूतों से मारा. जिससे मेरे कान में चोट लग गई. मेरा बेटा मुझे बचाने आया तो आरोपियों ने उसे भी पीटा."
जान से मारने की दी धमकी
पीड़ित के अनुसार, आरोपियों और उसका पहले से जमीन विवाद चल रहा है. आरोपियों ने कहा "हमारी 8 बीघा जमीन हमें नहीं देगा, तो जान से खत्म कर देंगे. मैंने जमीन देने की बात कही तो हम दोनों बाप-बेटा को मोटर साइकिल पर बैठाकर जबरदस्ती सागपुर जोड़ पर लाए और हम दोनों के सारे कपड़े फाड़ और मुझे और बेटे को पीटा.
किन धाराओं में मामला दर्ज?
पीड़ित मांगीलाल ने मारपीट के दौरान जेब से मोबाइल और 15 हजार रूपये गिरने की बात कही है. इधर, शिकायत पर पुलिस ने तीनों आरोपियो के विरुद्ध धारा 341(किसी को गलत तरीके से रोकना), 294 (कोई व्यक्ति किसी और के साथ सार्वजनिक जगह पर कोई अश्लील कार्य करता है), 323 (जानबूझ कर किसी को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने पर), 506 (आपराधिक धमकी के लिए सजा), 355 (किसी व्यक्ति का अपमान करने के इरादे से हमला या आपराधिक बल), 365 (कैद करने के आशय से व्यपहरण या अपहरण) और 34 IPC के तहत प्राथमिकी दर्ज की है.
वकीलों ने की कड़ी कार्रवाई की मांग
नरसिंहगढ़ अभिभाषक संघ के अध्यक्ष विजय शर्मा ने घटना को लेकर द क्विंट हिंदी से बातचीत की. उन्होंने कहा रास्ता रोककर अर्धनग्न करके किसी वकील या किसी अन्य की पिटाई करना सही नहीं है. मेरी एसडीओपी से भी बात हुई है और आरोपियो के विरुद्ध धाराएं बढ़ा दी जाएं और कड़ी सजा दिलवाई जाए. अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम ज्ञापन देकर विरोध दर्ज कराएंगे.
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