महीनों के कोरोना लॉकडाउन के बाद मुंबई अब अनलॉक हो रही है. Unlock-3 के दौर में लोगों के मन में कई सवाल हैं कि आखिर क्या नियम कायदे हैं बाहर निकलने के. कब निकल सकते हैं? कैसे निकल सकते हैं? रात में निकल सकते हैं या नहीं? ये रहे मुंबई में अनलॉक के नियम कायदे.
घर से बाहर निकलते वक्त मास्क पहनना जरूरी है. मास्क न पहनने पर 1000 रुपए का जुर्माना है.
सामाजिक दूरी - दो लोगों के बीच में 6 फिट की दूरी बनाए रखना जरूरी है.
दुकानो में 5 से ज्यादा लोगों को एक साथ आने पर मनाही.
सार्वजनिक प्रोग्राम करने पर मनाही है.
गैर जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 9 से शाम 7 बजे तक ही खुली रहेंगी.
मॉल भी सुबह 9 से शाम 7 खुले हैं
अगर बाइक पर निकलते हैं तो हेलमेट और मास्क जरूरी है. बाइक पर दो लोगों को से ज्यादा को इजाजत नहीं है.
तिपहिया वाहनों यानी रिक्शा में ड्राइवर दो ही लोगों को बिठा सकते है
अगर अपनी कार से निकले हैं तो इसमें ड्राइवर के साथ 3 लोग बैठ सकते हैं. ओला- उबर को अब चलने की इजाजत है
मुंबई की लाइफलाइन यानी लोकल ट्रेन सिर्फ सरकारी और जरूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए चल रही है.
अनलॉक से अभी स्वीमिंग पुल और जिम को बाहर रखा गया है. अभी ये सब बंद हैं.
कंटेनमेंट जोन के अंदर की दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है.
देश के किसी हिस्से से अगर हवाई यात्रा कर कोई मुंबई आता है तो उसे 14 दिन होम क्वॉरन्टीन रहना पड़ता है.
मुंबई में अब भी जारी है नाइट कर्फ्यू. रात 12 से सुबह 6 बजे तक इमरजेंसी को छोड़कर निकलने की मनाही है.
कोरोना के ज्यादा मामलों को देखते हुए कल्याणा, डोंबिवली, थाने और मीरा-भयंदर में दुकानों को खोलने की इजाजत नहीं है.
मुंबई में अब तक करीब सवा लाख कोरोना केस सामने आ चुके हैं. रविवार को भी 48 लोगों की मौत हुई है. इसके बात कुल मौतों की संख्या 6,799 हो गई है. अच्छी बात ये रही कि रविवार को तेरह हजार से ज्यादा लोग ठीक होकर घर गए. राज्य में रिकवरी रेट 68.2% है और अब तक साढ़े तीन लाख से ज्यादा लोग रिकवर हो चुके हैं. इस वक्त मुंबई में रोज 1200-1400 मामले सामने आ रहे हैं.
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