कलकत्ता हाईकोर्ट ने 21 मई को नारदा केस में गिरफ्तार हुए 4 टीएमसी नेताओं को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया. CBI के गिरफ्तार करने के बाद ये नेता हिरासत में ही हैं. हाईकोर्ट ने कहा है कि अब इन नेताओं को हाउस अरेस्ट में रखा जाए. वहीं दूसरी तरफ कलकत्ता हाईकोर्ट ने जमानत वाली याचिका की सुनवाई के लिए 5 जजों की बड़ी बेंच बना दी है. मामले में अगली सुनवाई 24 मई को सुबह 11 बजे होगी.
कलकत्ता हाईकोर्ट ने टीएमसी नेताओं की जमानत याचिका की सुनवाई के लिए जो 5 जजों की बेंच बनाई है उसमें चीफ जस्टिस राजेश बिंदल, जस्टिस आईपी मुखर्जी, जस्टिस हरीश टंडन, जस्टिस सुमेन सेन, जस्टिस अरिजीत बनर्जी होंगे.
20 मई को स्थगित हो गई थी सुनवाई
इसके पहले 20 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट में नारदा घोटाले में टीएमसी नेता की गिरफ्तारी केस की सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने इस सुनवाई को स्थगित कर दिया है. इसके पीछे 'ना टाली जा सकते वालीं परिस्थितियों' का हवाला दिया गया है. केस की सुनवाई टलने के बाद टीएमसी नेता और विधायक मदन मित्रा के वकील ने रजिस्ट्रार को ईमेल भेजा है और इस मामले में कोर्ट की अलग से डिवीजन बेंच बनाने का निवेदन किया था.
सीबीआई नारदा घोटाले की जांच को पश्चिम बंगाल से बाहर ट्रांसफर करने की मांग कर चुकी है. कलकत्ता हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई के दौरान सीबीआई ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके नेताओं पर जांच में रुकावट डालने का आरोप लगाया.
गिरफ्तारी के विरोध में धरने पर बैठी थीं ममता बनर्जी
नारदा घोटाले को लेकर सोमवार को टीएमसी के 4 नेताओं की गिरफ्तारी के बाद कोलकाता में सीबीआई के दफ्तर के बाहर सीएम ममता बनर्जी अपनी गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गई थीं. इसके बाद सीबीआई ऑफिस के बाहर हिंसा हुई थी.
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