ADVERTISEMENTREMOVE AD

Qपटना: मुजफ्फरपुर केस में 4 और गिरफ्तार, 24 सितंबर से पॉलिथीन बैन

सुबह-सुबह पढ़िए बिहार की बड़ी खबरें

story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

पूर्णिया रिमांड होम गोलीकांड मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्णिया के किशोर सुधार गृह में हुई गोलीबारी का संज्ञान लिया. इस घटना में पांच किशोर रिमांड होम की देखभाल करने वाले लोग और कुछ अन्य बच्चों की हत्या करने के बाद वहां से फरार हो गये. कोर्ट ने इस बात पर हैरत जतायी कि संस्था के अन्दर हथियार कैसे पहुंच गये.

जस्टिस मदन बी लोकुर और दीपक गुप्ता की पीठ ने कहा, ‘‘समाचार पत्रों में बिहार घटना के बारे में आयी खबरों के मुताबिक, वहां बंदूक से गोलियां चलायी गयीं. ये सारी बंदूकें आयी कहां से?’’

पूर्व आईपीएस अमोद कंठ ने सुप्रीम कोर्ट की बेंच को बताया कि पूर्णिया की घटना चौंकाने वाली है. उन्होंने कहा कि इससे पहले टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइसेंज की सोशल ऑडिट में कहा गया कि बिहार के 17 ऐसे गृहों की हालात काफी खराब है.

सुप्रीम कोर्ट की न्याय मित्र वरिष्ठ वकील अपर्णा भट्ट ने पीठ से कहा कि वह महिला और बाल विकास मंत्रालय की संयुक्त सचिव के साथ इस मुद्दे पर विभिन्न खबरों की समीक्षा कर अपने सुझाव देंगी. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई चार हफ्ते के बाद करेगा.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

24 सितंबर से राज्य में पॉलीथिन बैन

बिहार में 24 सितंबर से सभी शहरों में पॉलीथिन पर बैन लगाया जा रहा है. अब इसके इस्तेमाल पर जुर्माना भी लगेगा. पॉलीथिन पर रोक के लिए 'मॉडल बिहार म्यूनिसिपैलिटी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट बायलॉज-2018' का ड्राफ्ट बन चुका है. कैबनेट की मंजूरी के बाद यह प्रभावी हो जाएगा. इसके बाद पॉलीथिन के इस्तेमाल पर अधिकतम पांच हजार तक का जुर्माना देना होगा.

दरअसल पॉलीथिन पर रोक को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के एक्ट में जेल जाने और संपत्ति जब्त करने का प्रावधान तो है लेकिन जुर्माने की व्यवस्था नहीं है. नये वायलॉज में जिला स्तर पर कमेटी और सिटी स्क्वायड बनाकर रोक लगाने का प्रस्ताव है. सब्जी विक्रेता से लेकर दुकानदार, थोक और फुटकर विक्रेता, ट्रेडर, हॉकर, फेरीवाला सभी को इसमें शामिल किया गया है. नए बायलॉज के अमल में आते ही प्रतिबंधित प्लास्टिक उत्पाद कहीं भी पाए जाने पर जुर्माना लगाने के साथ ही उसे जब्त कर लिया जाएगा.

(इनपुटः हिन्दुस्तान)

मुजफ्फरपुर रेप केस मामले में 4 और गिरफ्तार

सीबीआई ने मुजफ्फरपुर बालिका गृह रेप केस में जारी जांच में गुरुवार को चार और लोगों को गिरफ्तार किया. इनमें प्रदेश के सामाजिक कल्याण विभाग की सहायक निदेशक भी शामिल हैं. सीबीआई ने बताया कि सहायक निदेशक रोजी रानी के अलावा संतोष, गुड्ड और विजय को मुजफ्फरपुर और सोनपुर से गिरफ्तार किया गया है.

रानी के पास आश्रय गृहों के मुआयने की जिम्मेदारी थी. पॉक्सो एक्ट के तहत उनसे पूछताछ की जा रही है. गिरफ्तार किए गए अन्य तीन लोग मामले के मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के स्टाफ हैं. एजेंसी ने ठाकुर के 20 बैंक खातों को बंद कर दिया है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

अब ऑनलाइन बनेगा लाइफ सर्टिफिकेट

उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि वित्त विभाग के नए निर्देश के बाद अब राज्य के करीब 4.5 लाख पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को लाइफ सर्टिफिकेट के लिए बैंक, पोस्ट ऑफिस और ट्रेजरी ऑफिस में घंटों लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा लागू की गई 'ई-जीवन प्रमाण' प्रणाली के माध्यम से अब पेंशनर और पारिवारिक पेंशन पाने वाले अपना ई-जीवन प्रमाणपत्र ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे.

पहले लाइफ सर्टिफिकेट दाखिल करने के लिए सभी पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को हर साल नवंबर में बैंक या पोस्ट ऑफिस में जाकर यह प्रमाणित करना पड़ता था कि वे जीवित हैं. इसके लिए उन्हें घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ता था. इससे बुजुर्ग पेंशनरों को काफी परेशानियां होती थीं.

सुशील मोदी ने कहा कि अब आधार आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के लिए पेंशनरों और पारिवारिक पेंशन पाने वालों को एक खास वेबसाइट के माध्यम से एप्लिकेशन डाउनलोड करना होगा. इस पर वे फिंगर प्रिंट, आइरिस स्कैन कर आधार, बैंक खाता और मोबाइल नंबर दर्ज कर अपना लाइफ सर्टिफिकेट प्राप्त कर लेंगे.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

5वीं की छात्रा से रेप का आरोप, टीचर गिरफ्तार

पटना में एक प्राइवेट स्कूल के प्रिंसिपल पर पांचवीं कक्षा की एक छात्रा से रेप का आरोप लगा है. इस मामले में पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल और उसके एक सहयोगी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया है. छात्रा के साथ बीते नौ महीने से दुष्कर्म किया जा रहा था.

पुलिस के मुताबिक, इस मामले का खुलासा तब हुआ जब छात्रा की तबीयत बिगड़ी और उसे मेडिकल जांच के लिए परिजनों द्वारा ले जाया गया. डॉक्टर ने छात्रा के गर्भवती होने की बात बताई. पीड़िता के बयान पर बुधवार को पटना के महिला थाने में रेप की प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि प्राचार्य राज सिंघानिया उर्फ अरविंद कुमार किसी न किसी बहाने पीड़िता को स्कूल बुलाता था और दुष्कर्म करता था, जिसमें उसका सहयोग शिक्षक अभिषेक करता था.

इन दोनों आरोपियों ने इसका वीडियो भी बना लिया था, जिसे दिखाकर पीड़िता को इसे वायरल करने की धमकी भी दी जाती थी. पटना के एसएसपी मनु महाराज ने बताया कि दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है.

(इनपुटः PTI और IANS)

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×