पंजाब में 2 अप्रैल को दलित संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है. बंद के दौरान माहौल में तनावपूर्ण न फैले इसके लिए प्रशासन सतर्क हो गया है. पंजाब सरकार ने पब्लिक ट्रांसपॉर्ट सर्विस को सस्पेंड कर दिया है. इसके साथ ही राज्य के सभी शिक्षण संस्थान भी बंद रहेंगे और इंटरनेट सर्विस भी बंद रहेगी.
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एससी-एसटी एक्ट के प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक अहम फैसला सुनाया है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना कि एससी-एसटी एक्ट का गलत इस्तेमाल हो रहा है. इसके तहत शीर्ष अदालत ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम अधिनियम, 1989 के तहत स्वत: गिरफ्तारी और आपराधिक मामला दर्ज किये जाने पर रोक लगा दी थी. यह कानून भेदभाव और अत्याचार के खिलाफ हाशिये पर रहने वाले समुदायों की रक्षा करता है.
पंजाब सरकार ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए बताया कि एससी-एसटी ऐक्ट में संशोधन के खिलाफ कई दलित संगठनों के सोमवार को संयुक्त तौर पर किए गए 'भारत बंद' के आह्वान को देखते हुए ये फैसला किया गया है. इस दौरान पीआरटीसी, पंजाब रोडवेज समेत अन्य ट्रांसपोर्ट सेवाएं भी बाधित रहेंगी.
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टॉपिक: पंजाब सरकार एससी-एसटी एक्ट दलित संगठन
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