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राजस्थान: 10 मई से संपूर्ण लॉकडाउन-10 प्वाइंट में समझिए नियम कायदे

कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है.

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राज्य
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कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजस्थान सरकार ने राज्य में 14 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान किया है. ये लॉकडाउन 10 मई की सुबह 5 बजे से 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा. सरकार ने कहा है कि कोरोना संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए ये अहम कदम उठाए गए हैं. साथ ही सरकार ने राज्य में शादी के आयोजन पर भी सलाह देते हुए कहा है कि शादी-समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं.

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सरकार के आदेश की अहम बातें:

  1. राज्य में विवाह समारोह 31 मई 2021 के बाद ही आयोजित किए जाएं.
  2. विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात या भोज की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी.
  3. विवाह घर या कोर्ट मैरिज के रूप में करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 लोग शामिल हो सकते हैं. इसकी सूचना राजस्थान के कोविड पोर्टल पर देनी होगी.
  4. मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल और होटल जैसी जगह शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगी.
  5. किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी.
  6. मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे.
  7. सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे.
  8. मेडिकल सेवाओं के अलावा सभी प्रकार के निजी या सरकारी वाहनों को अनुमति नहीं होगी.
  9. राज्य में मेडिकल, दूसरी इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवगमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा.
  10. राज्य में बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे पुरानी नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट दिखानी होगी. अगर नेगेटिव रिपोर्ट नहीं दिखाई जाती है तो 15 दिन के लिए क्वॉरन्टीन किया जाएगा.

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में लॉकडाउन लगाया गया है. साथ ही, कई राज्यों में लॉकडाउन जैसी पाबंदियां लगाई गई हैं.

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