उत्तर प्रदेश में अब शराब की बिक्री और उसे रखने के लिए एक सीमा तय कर दी गई है. सरकार ने नए नियम पहले ही बना लिए थे, जिन्हें अब लागू कर दिया गया है. अब यूपी में तय सीमा से अधिक शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही शराब के स्टॉक के लिए भी सीमा तय हुई है, इस सीमा से अधिक शराब रखने के लिए पर्सनल बार लाइसेंस लेना होगा. जिसके लिए पिछले 5 साल के आईटीआर की कॉपी देनी होंगी.
12 हजार रुपये का लाइसेंस
यूपी सरकार की इस नई आबकारी नीति के तहत अब अगर आप घर पर तय सीमा से अधिक शराब रखते हैं तो सख्त कार्रवाई हो सकती है. लेकिन अगर आप सरकार को हर साल 12 हजार रुपये लाइसेंस के देते हैं तो आप सीमा से अधिक शराब रख सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके लिए आपको आबकारी विभाग को 51 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर भी देना होगा.
आप सिर्फ 6 लीटर शराब ही घर पर रख सकते हैं. अब अगर आपको इससे ज्यादा शराब घर पर रखनी हो, तो इसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.
यूपी सरकार के मुताबिक लाइसेंस के लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हों. आवेदन के दौरान टैक्स रिटर्न की कॉपी भी देनी होगी. इसके अलावा शराब घर पर रखने वाले शख्स से एक शपथ पत्र भी लिए जाने की बात कही गई है.
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