ADVERTISEMENTREMOVE AD

यूपी में शराब बेचने और घर पर रखने को लेकर नए नियम हुए लागू

तय सीमा से अधिक शराब के लिए लेना होगा पर्सनल बार लाइसेंस, सख्त हुए नियम

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

उत्तर प्रदेश में अब शराब की बिक्री और उसे रखने के लिए एक सीमा तय कर दी गई है. सरकार ने नए नियम पहले ही बना लिए थे, जिन्हें अब लागू कर दिया गया है. अब यूपी में तय सीमा से अधिक शराब बेचने पर सख्त कार्रवाई होगी. साथ ही शराब के स्टॉक के लिए भी सीमा तय हुई है, इस सीमा से अधिक शराब रखने के लिए पर्सनल बार लाइसेंस लेना होगा. जिसके लिए पिछले 5 साल के आईटीआर की कॉपी देनी होंगी.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

12 हजार रुपये का लाइसेंस

यूपी सरकार की इस नई आबकारी नीति के तहत अब अगर आप घर पर तय सीमा से अधिक शराब रखते हैं तो सख्त कार्रवाई हो सकती है. लेकिन अगर आप सरकार को हर साल 12 हजार रुपये लाइसेंस के देते हैं तो आप सीमा से अधिक शराब रख सकते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके लिए आपको आबकारी विभाग को 51 हजार रुपये सिक्योरिटी के तौर पर भी देना होगा.

आप सिर्फ 6 लीटर शराब ही घर पर रख सकते हैं. अब अगर आपको इससे ज्यादा शराब घर पर रखनी हो, तो इसके लिए आबकारी विभाग से लाइसेंस लेना होगा.

यूपी सरकार के मुताबिक लाइसेंस के लिए सिर्फ वही लोग आवेदन कर सकते हैं, जो पिछले पांच साल से इनकम टैक्स भरते आए हों. आवेदन के दौरान टैक्स रिटर्न की कॉपी भी देनी होगी. इसके अलावा शराब घर पर रखने वाले शख्स से एक शपथ पत्र भी लिए जाने की बात कही गई है.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
×
×