सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 22 फरवरी को, महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह (Param Bir Singh) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार विवाद को 'गड़बड़ स्थिति' (Messy state of Affairs) कहा है.
सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस के कठोर कदमों से सुरक्षा की मांग वाली परम बीर सिंह की याचिका पर जल्द ही सुनवाई करके ये फैसला भी लेगा सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित की जानी चाहिए या नहीं.
इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ सभी मामले केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते.
परमबीर सिंह द्वारा अंतिम निपटारे के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च के लिए होल्ड पर रखा है. महाराष्ट्र के सीनियर वकील खंबाटा ने आश्वासन दिया है कि ये मामला तब तक हर हाल में लटका रहेगा.
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