ADVERTISEMENTREMOVE AD

सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह के खिलाफ कार्रवाई पर 9 मार्च तक लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट जल्द ही ये तय करेगा कि परम बीर सिंह के खिलाफ सभी मामलों की जांच CBI को हस्तांतरित की जाए या नहीं.

Published
story-hero-img
i
छोटा
मध्यम
बड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार, 22 फरवरी को, महाराष्ट्र पुलिस को मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह (Param Bir Singh) के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है. कोर्ट ने उनसे और राज्य के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े भ्रष्टाचार विवाद को 'गड़बड़ स्थिति' (Messy state of Affairs) कहा है.

ADVERTISEMENTREMOVE AD

सुप्रीम कोर्ट मुंबई पुलिस के कठोर कदमों से सुरक्षा की मांग वाली परम बीर सिंह की याचिका पर जल्द ही सुनवाई करके ये फैसला भी लेगा सभी मामलों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को स्थानांतरित की जानी चाहिए या नहीं.

इस बीच, महाराष्ट्र सरकार ने कहा है कि पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी के खिलाफ सभी मामले केंद्रीय एजेंसी को हस्तांतरित नहीं किए जा सकते.

परमबीर सिंह द्वारा अंतिम निपटारे के लिए दायर याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने 9 मार्च के लिए होल्ड पर रखा है. महाराष्ट्र के सीनियर वकील खंबाटा ने आश्वासन दिया है कि ये मामला तब तक हर हाल में लटका रहेगा.

(क्विंट हिन्दी, हर मुद्दे पर बनता आपकी आवाज, करता है सवाल. आज ही मेंबर बनें और हमारी पत्रकारिता को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभाएं.)

सत्ता से सच बोलने के लिए आप जैसे सहयोगियों की जरूरत होती है
मेंबर बनें
अधिक पढ़ें
×
×