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'अजन्मे बच्चे का भी अधिकार': SC का 26 हफ्ते की गर्भवती को गर्भपात की इजाजत देने से इनकार

याचिका में गर्भवती ने कहा कि गर्भपात करने की अनुमति चाहती है क्योंकि वह पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित है.

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26 हफ्ते की गर्भवती की गर्भपात याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार, 16 अक्टूबर को फैसला सुनाया कि, "गर्भावस्था की अवधि 24 हफ्ते से अधिक हो गई है. अब गर्भपात की अनुमति नहीं दी जा सकती है."

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क्या हुआ है?: सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच ने 27 वर्षीय विवाहित महिला की गर्भावस्था को समाप्त (गर्भपात) करने की याचिका को खारिज करते हुए कहा:

"एम्स ने भ्रूण के दिल को रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है. यह अदालत इस तरह के निर्देश पारित करने के खिलाफ है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यह मां पर निर्भर है कि वह बच्चे को गोद ले या नहीं."
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, लाइव लॉ रिपोर्ट

अदालत ने कहा: चूंकि महिला 26 हफ्ते और पांच दिन की गर्भवती है, इसलिए गर्भावस्था को समाप्त करना कुछ कानूनों का उल्लंघन होगा, जैसे:

  • मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट (एमटीपी) की धारा 3 कहती कि गर्भपात केवल 24 हफ्ते की गर्भधारण अवधि तक ही हो सकता है.

  • एमटीपी अधिनियम की धारा 5 में कहा गया है कि दो पंजीकृत चिकित्सकों को गर्भपात के लिए अनुमति देनी होगी (इस मामले में एम्स की रिपोर्ट ने इसका विरोध किया है).

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मामला क्या है?: यह याचिका एक महिला ने दायर की है जो प्रेग्नेंट है, इस महिला ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि उसे अपने भ्रूण का गर्भपात करने की अनुमति दी जाए (24 हफ्ते की अवधि के बाद, जिसके दौरान इसकी अनुमति है) क्योंकि वह पोस्टपार्टम साइकोसिस से पीड़ित है और पहले से ही कठिन समय से गुजर रही थी क्योंकि वह पहले भी दो बार प्रेग्नेंट हो चुकी है.

बता दें कि, पोस्टपार्टम साइकोसिस एक मानसिक बीमारी है जो जन्म देने के बाद पहले कुछ हफ्तों में महिला को प्रभावित कर सकती है.

कोर्ट का कहना है:

"अनुच्छेद 142 का उपयोग पूर्ण न्याय करने के लिए किया जा सकता है. लेकिन इसका उपयोग हर मामले में नहीं किया जाना चाहिए. भ्रूण के जीवित रहने संभावना है. क्या दंपति बच्चे को छोड़ना चाहते हैं तो केंद्र माता-पिता की सहायता करेगा. गोद लेने के लिए बच्चे को छोड़ने का विकल्प माता-पिता पर निर्भर करेगा.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, बार एंड बेंच रिपोर्ट
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पहले गर्भपात की मिल गई थी अनुमति फिर... 

9 अक्टूबर को, जस्टिस हेमा कोहली और बीवी नागरत्ना की शीर्ष अदालत की दो-जजों की बेंच ने गर्भपात की अनुमति दी थी. उसके एक दिन बाद, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) ने एक रिपोर्ट पेश की जिसमें कहा गया कि भ्रूण के जीवित रहने की अच्छी संभावना है.

इसके बाद 11 अक्टूबर को पीठ ने खंडित फैसला सुनाया, जब न्यायमूर्ति कोहली ने कहा कि वह अब याचिका खारिज करने की इच्छुक हैं.

13 अक्टूबर को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन-जजों की बेंच ने मामले की सुनवाई की और एम्स से यह अध्ययन करने को कहा कि क्या भ्रूण किसी असामान्यता से पीड़ित है. और महिला जो दवाएं ले रही है, इससे उसके गर्भ पर कोई प्रभाव पड़ सकता है.

अदालत ने एम्स से गर्भवती महिला की मानसिक और शारीरिक स्थिति का अध्ययन करने को भी कहा और यह भी पूछा कि क्या पोस्टपार्टम साइकोसिस के लिए कोई वैकल्पिक दवा है जो महिला को दी जा सकती है जो भ्रूण को नुकसान नहीं पहुंचाएगी.

इस केस पर इतना विशेष फोकस क्यों? 12 अक्टूबर को, पीठ ने कहा कि वे गर्भवती महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए बच्चे (भ्रूण) के अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते - दोनों के बीच "संतुलन" खोजने की आवश्यकता है.

"हमें अजन्मे बच्चे के अधिकारों को संतुलित करना होगा.. बेशक मां की स्वायत्तता की ही जीत होगी.. लेकिन यहां बच्चे की ओर से कोई वकालत नहीं कर रहा... हम बच्चे के अधिकारों को कैसे संतुलित कर सकते हैं? मामले का तथ्य यह है.. यह सिर्फ एक भ्रूण नहीं है.. यह एक जीवित भ्रूण है और यदि इसे जन्म दिया जाए तो यह बाहर भी जीवित रह सकता है.. यदि अभी प्रसव कराया गया तो इसमें गंभीर चिकित्सीय समस्याएं होंगी.. तो क्यों न 2 सप्ताह और इंतजार किया जाए.. जरूरी नहीं है कि मां बच्चे को रखे... यहां बच्चे को मौत की सजा देना ही एकमात्र विकल्प है और न्यायिक आदेश के तहत बच्चे को कैसे मौत की सजा दी जा सकती है?"
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, बार एंड बेंच रिपोर्ट

एम्स की रिपोर्ट ने पुष्टि की थी कि भ्रूण जीवित रह सकता है, और 26 सप्ताह के बाद गर्भपात करना भ्रूण हत्या होगी क्योंकि हृदय का विकास हो चुका है. इसके बजाय मेडिकल बोर्ड ने अदालत से अपील की कि वह याचिकाकर्ता को अपनी गर्भावस्था पूरी करने के लिए कहे और फिर बच्चे को गोद लेने के लिए दे दें.

हालांकि, 16 अक्टूबर को याचिकाकर्ता ने अदालत को बताया कि यह एक आकस्मिक और अनियोजित गर्भावस्था थी और उसे नहीं लगता कि वह अपनी गर्भावस्था को अगले तीन महीनों तक जारी रख सकती है... याचिकाकर्ता का मानना है कि अगर ऐसा होता है तो यह उसके अधिकारों का उल्लंघन है.

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