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शरद यादव को 31 मई तक खाली करना होगा सरकारी बंगला- सुप्रीम कोर्ट

पहले 15 दिन के भीतर शरद यादव को बंगला खाली करना था

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सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव को सांसद के तौर पर दिल्ली में उन्हें आवंटित सरकारी बंगला खाली करने के लिए 31 मई तक का समय दिया है।

न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यादव की तबीयत पर ध्यान दिया और मानवीय आधार पर सरकारी आवास खाली करने के लिए समय बढ़ाया।

न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ ने कहा कि 75 वर्षीय यादव को एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए कि वह इस साल 31 मई के बाद परिसर खाली कर देंगे।

इसने स्पष्ट किया कि यह अयोग्यता की वैधता के मुद्दे पर नहीं गया है, जो उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है और यादव की याचिका को 31 मई तक सरकारी बंगला खाली करने का समय देकर निपटाया जा रहा है।

28 मार्च को शीर्ष अदालत ने केंद्र से मानवीय आधार पर पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ एक याचिका पर विचार करने के लिए कहा था, जिसमें उन्हें 15 दिनों के भीतर घर खाली करने का निर्देश दिया गया था।

उच्च न्यायालय ने नोट किया था कि उन्हें 2017 में राज्यसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किया गया था और इसलिए आधिकारिक निवास को बनाए रखने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

शीर्ष अदालत में यादव का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष प्रस्तुत किया कि अयोग्यता को चुनौती देने वाली अपील अभी भी लंबित है।

उन्होंने कहा, वैसे भी उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो रहा है। इसलिए, वह एक वचन देंगे कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद वह बंगला खाली हा जाएगा। वह वेंटिलेटर पर थे, उन्हें हर दिन डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। वह हिल भी नहीं सकते थे।

केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संजय जैन ने प्रस्तुत किया कि सरकार सांसदों और मंत्रियों के लिए घरों की कमी का सामना कर रही है और मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद, कमी और अधिक बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बिहार के एक सांसद को आधिकारिक आवास आवंटित किया गया है और जुलाई में केवल कुछ महीने दूर हैं।

पीठ ने जैन से कहा, हम इसकी राजनीति या व्हिप आदि के उल्लंघन पर नहीं हैं, बल्कि उनकी चिकित्सा स्थिति के आधार पर विशुद्ध रूप से मानवीय आधार पर किसी तरह की सोच रहे हैं।

इसने यादव के वकील से पूछा, हमें एक उचित समय बताएं, जिसके द्वारा आप बंगला खाली कर सकते हैं। हम सुनवाई स्थगित कर देंगे। पीठ ने जैन को मानवीय आधार पर मामले पर विचार करने के लिए सरकार से निर्देश लेने को भी कहा।

उच्च न्यायालय ने 15 मार्च को यादव को यहां 7, तुगलक रोड स्थित बंगला 15 दिन के भीतर सरकार को सौंपने का निर्देश दिया था। अदालत ने कहा कि उन्हें एक सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए चार साल से अधिक समय बीत चुका है।

यादव ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि वह 22 साल से वहां रह रहे हैं और राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की वैधता को चुनौती अभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है।

याचिका में कहा गया है कि उनका मामला उनके खराब स्वास्थ्य के कारण सहानुभूतिपूर्ण उपचार का हकदार है और बताया कि जुलाई 2020 से उन्हें 13 बार अस्पताल में भर्ती कराया गया था और आखिरी बार फरवरी में उन्हें छुट्टी दे दी गई थी।

--आईएएनएस

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