सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन हटाने का रास्ता साफ करते हुए बुधवार को राज्य में यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को वापस ले लिया. केंद्र सरकार ने बुधवार को शीर्ष अदालत के आदेश के मद्देनजर राष्ट्रपति शासन हटाने के अपने फैसले को रोक दिया था.
अब राष्ट्रपति शासन हटाने से राज्य में नई सरकार के गठन का रास्ता साफ हो जाएगा.
न्यायमूर्ति जगदीश सिंह केहर की अगुवाई वाली पीठ ने मूल दस्तावेजों का निरीक्षण करने पर पाया कि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष नाबाम रेबिया ने जिन 14 विधायकों को अयोग्य ठहराया था, उन्हें नोटिस नहीं जारी किया गया था. इसके बाद शीर्ष अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने के अपने आदेश को वापस ले लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय द्वारा 14 विधायकों को अयोग्य घोषित करने पर रोक लगाने के अंतरिम फैसले को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह इस मामले पर 22 फरवरी से सुनवाई शुरू करते हुए दो हफ्तों में इसे पूरी करे.
अदालत ने कहा कि इस दौरान जो भी कदम उठाए जाएंगे, वह उच्च न्यायालय के आखिरी फैसले पर निर्भर करेगा.
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