सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को रिपब्लिक टीवी की विभिन्न मांगों को 'महत्वाकांक्षी' करार दिया. दलील में अपने सभी कर्मचारियों को सभी मामलों में गिरफ्तारी से बचाने के लिए निर्देश देने की मांग की गई थी. साथ ही सभी मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करने और मुंबई पुलिस कमिश्नर के खिलाफ जांच की मांग की गई है.
याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने रिपब्लिक टीवी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मिलिंद साठे से कहा, "यह याचिका बहुत महत्वाकांक्षी है.आप चाहते हैं कि महाराष्ट्र पुलिस किसी भी कर्मचारी को गिरफ्तार न करे .. मामलों को सीबीआई को ट्रांसफर करें. बेहतर है कि आप इसे वापस ले लें."
साठे ने पीठ से कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने टीवी चैनल और कर्मचारियों को पुलिस द्वारा परेशान करने से रोकने के लिए शीर्ष अदालत का रुख किया है. तब जस्टिस ने फिर दोहराया कि पीठ याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है.
साठे ने शीर्ष अदालत से आग्रह किया कि वह अन्य उपाय करने की अनुमति दें. मामले में एक संक्षिप्त सुनवाई के बाद, शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी. पीठ ने उल्लेख किया कि याचिकाकर्ता को सक्षम अदालत से संपर्क करने की अनुमति देने के लिए याचिका वापस ली गई है.
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