सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जेईई (एडवांस) के तहत IIT काउंसलिंग और दाखिले पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है.
सुप्रीम कोर्ट ने पहले केंद्र से आईआईटी-जेईई प्रवेश परीक्षा के एडवांस कोर्स में सभी छात्रों को एक्स्ट्रा सात नंबर दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर जवाब मांगा था. दरअसल, आईआईटी ने छात्रों को कैमिस्ट्री के एक गलत सवाल पर 3 एक्स्ट्रा नंबर और गणित के एक गलत सवाल पर 4 नंबर दिए हैं.
याचिका में कहा गया है कि जिन छात्रों ने सवालों को हल करने की कोशिश भी नहीं की, उन्हें एक्स्ट्रा अंक दिए हैं. जबकि उन छात्रों को एक्स्ट्रा अंक मिलने चाहिए थे, जिन छात्रों ने सवालों को छोड़ने की बजाए हल करने की कोशिश की.
जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि देश का कोई हाईकोर्ट अब से जेईई-आईआईटी (एडवांस) पर किसी याचिका पर विचार नहीं करेगा.
अदालत ने हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल से शनिवार तक उनके समक्ष पेंडिंग जेईई-आईआईटी (एडवांस) से जुड़ी याचिकाओं की संख्या और मामलों की सूचना देने का आदेश दिया है.
(इनपुट: IANS)
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